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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal: Class III pensioners to receive all outstanding pension arrears; govt clarifies the position

हिमाचल: तृतीय श्रेणी पेंशनरों को मिलेगा पेंशन का सारा बकाया एरियर, सरकार ने स्पष्ट की स्थिति

Wed, 23 Sep 2026 08:47 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 23 Sep 2026 08:47 PM IST
सार

 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के बकाया एरियर के भुगतान को लेकर सरकार ने फिर स्थिति स्पष्ट कर दी है।

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Himachal: Class III pensioners to receive all outstanding pension arrears; govt clarifies the position
हिमाचल सरकार। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के बकाया एरियर के भुगतान को लेकर सरकार ने फिर स्थिति स्पष्ट कर दी है। पहले जारी आदेशों में तय तृतीय श्रेणी के पेंशनरों को शेष एरियर का 30 फीसदी और श्रेणी एक व श्रेणी दो के पेंशनरों को 15 फीसदी भुगतान करने के प्रावधान को अब वित्त विभाग ने संशोधित कर नए आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के अनुसार  श्रेणी तीन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शेष 30 फीसदी एरियर की पूरी राशि जारी की जाएगी। इसके बाद इन पेंशनरों का पेंशन या पारिवारिक पेंशन एरियर शून्य हो जाएगा। वहीं, श्रेणी एक और श्रेणी दो के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कुल एरियर की अतिरिक्त 15 फीसदी राशि जारी करने के आदेश दिए गए हैं।

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अक्तूबर में होगा भुगतान
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राशि सितंबर 2026 की पेंशन के साथ जारी की जाएगी, जिसका भुगतान अक्तूबर 2026 में होगा। पेंशन भुगतान प्राधिकरणों और बैंकों को संबंधित पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को एरियर की राशि वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग ने कहा है कि पहले जारी की गई अंतरिम राहत की दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त तथा पहले स्वीकृत 12 किस्तों की महंगाई राहत को सकल एरियर में समायोजित किया जाएगा। इसके बाद केवल शुद्ध देय राशि का भुगतान होगा। यदि किसी पेंशनर से पेंशन या पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त राशि वसूल की जानी है तो उसे भी बकाया एरियर से समायोजित किया जाएगा। साथ ही, 21 सितंबर 2026 को इसी विषय में जारी किया गया शेष बकाया एरियर जारी करने संबंधी कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तारीख से वापस ले लिया गया है।

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