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भोपाल में सील दुकानें खुलीं: सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिकायत, दूसरे दिन 60 से ज्यादा मामलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई
Tue, 08 Sep 2026 07:52 PM IST
Sandeep Kumar Tiwari
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
Published by: Sandeep Kumar Tiwari
Updated Tue, 08 Sep 2026 07:52 PM IST
सार
भोपाल के सीलिंग मामलों में मंगलवार को हाईकोर्ट में 60 से ज्यादा प्रकरणों पर सुनवाई हुई। इसी बीच याचिकाकर्ता ने दावा किया कि निगम की ओर से सील की गई 170 से ज्यादा दुकानें बिना आदेश के दोबारा खुल गई हैं। इसे लेकर निगम में शिकायत के साथ सुप्रीम कोर्ट को भी जानकारी दी गई है।
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भोपाल में सील दुकाने खुलीं
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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भोपाल में आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियों और सीलिंग कार्रवाई से जुड़े मामलों में मंगलवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की अदालत में 60 से ज्यादा मामलों की सुनवाई हुई। शेष मामलों पर बुधवार दोपहर 2:30 बजे से सुनवाई जारी रहेगी। सोमवार को पहले दिन करीब 40 मामलों की सुनवाई हुई थी। इसी बीच सीलिंग कार्रवाई को लेकर नया विवाद सामने आया है। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी का दावा है कि नगर निगम द्वारा सील की गई 170 से ज्यादा दुकानें बिना किसी आदेश के दोबारा खुल गई हैं। उन्होंने इस संबंध में नगर निगम में शिकायत की है और अपने वकील के माध्यम से इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई है।
170 से ज्यादा दुकानें खुलने पर सवाल
त्रिपाठी का कहना है कि जिन दुकानों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सील किया गया था, उनके दोबारा खुलने के बावजूद नगर निगम की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका दावा है कि 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में इस मुद्दे पर निगम से जवाब मांगा जा सकता है और कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि खुली हुई दुकानों के मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी।
सात दिन से सीलिंग और नोटिस की कार्रवाई रुकी
सीलिंग विवाद के बीच पिछले करीब सात दिनों से नगर निगम की सीलिंग और नोटिस की कार्रवाई पूरी तरह रुकी हुई है। हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के चलते फिलहाल निगम की आगे की कार्रवाई पर भी नजर बनी हुई है।
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आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के मामले
याचिकाकर्ता के मुताबिक, अरेरा कॉलोनी समेत भोपाल के कई आवासीय इलाकों में आवासीय भूखंडों पर संचालित मॉल, शोरूम, शराब दुकान, पब, चाय-सुट्टा बार और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं। इनमें कुछ मामलों की सुनवाई के लिए 9 और 11 सितंबर की तारीखें भी निर्धारित की गई हैं।
यह भी पढ़ें-उग्र हुआ इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन: भोपाल में सड़कों पर उतरे डॉक्टर, हमीदिया तक लगा लंबा जाम; एंबुलेंस भी फंसी
निगम ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष
मंगलवार की सुनवाई के दौरान भोपाल नगर निगम ने हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। अब बाकी मामलों पर बुधवार को दोपहर 2:30 बजे से सुनवाई होगी। सीलिंग कार्रवाई पर हाईकोर्ट के रुख के साथ अब 15 सितंबर को प्रस्तावित सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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170 से ज्यादा दुकानें खुलने पर सवाल
त्रिपाठी का कहना है कि जिन दुकानों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सील किया गया था, उनके दोबारा खुलने के बावजूद नगर निगम की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका दावा है कि 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में इस मुद्दे पर निगम से जवाब मांगा जा सकता है और कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि खुली हुई दुकानों के मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी।
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सात दिन से सीलिंग और नोटिस की कार्रवाई रुकी
सीलिंग विवाद के बीच पिछले करीब सात दिनों से नगर निगम की सीलिंग और नोटिस की कार्रवाई पूरी तरह रुकी हुई है। हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के चलते फिलहाल निगम की आगे की कार्रवाई पर भी नजर बनी हुई है।
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आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के मामले
याचिकाकर्ता के मुताबिक, अरेरा कॉलोनी समेत भोपाल के कई आवासीय इलाकों में आवासीय भूखंडों पर संचालित मॉल, शोरूम, शराब दुकान, पब, चाय-सुट्टा बार और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं। इनमें कुछ मामलों की सुनवाई के लिए 9 और 11 सितंबर की तारीखें भी निर्धारित की गई हैं।
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निगम ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष
मंगलवार की सुनवाई के दौरान भोपाल नगर निगम ने हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। अब बाकी मामलों पर बुधवार को दोपहर 2:30 बजे से सुनवाई होगी। सीलिंग कार्रवाई पर हाईकोर्ट के रुख के साथ अब 15 सितंबर को प्रस्तावित सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
