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Six Arrested in Araria for Alleged Cyber Fraud Using Aadhaar and Fingerprint Devices
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आधार और फिंगरप्रिंट से साइबर ठगी का खेल: अररिया में छापेमारी, 6 गिरफ्तार; मोबाइल-लैपटॉप समेत सामान बरामद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अररिया
Published by: पूर्णिया ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 10:32 PM IST
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साइबर अपराध के खिलाफ अररिया पुलिस को बड़ी सफलता मिलने का दावा किया गया है। महलगांव थाना पुलिस ने कुर्सेल गांव में छापेमारी कर आधार कार्ड नंबर और फिंगरप्रिंट स्कैनर के जरिए कथित रूप से साइबर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 12 मोबाइल फोन, लैपटॉप, चार फिंगरप्रिंट स्कैनर, कार और इंटरनेट से जुड़े उपकरण बरामद किए गए हैं।
पुलिस के मुताबिक, 21 सितंबर 2026 को गश्ती एवं आसूचना संकलन के दौरान सूचना मिली कि महलगांव थाना क्षेत्र के कुर्सेल गांव स्थित वार्ड संख्या सात में मो. राशिद के घर पर कुछ लोगों द्वारा संगठित रूप से साइबर ठगी की जा रही है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने उक्त ठिकाने पर छापेमारी की। इस दौरान छह लोगों को कथित रूप से साइबर गतिविधियां संचालित करते पकड़ा गया। मौके से 12 मोबाइल फोन, एक HP लैपटॉप, चार फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस, एक मारुति अर्टिगा कार संख्या BR-38AR-8108, जियो वाई-फाई राउटर तथा छह डेटा केबल बरामद किए गए।
आधार और फिंगरप्रिंट के दुरुपयोग का आरोप
पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर आम लोगों के आधार कार्ड नंबर और फिंगरप्रिंट का दुरुपयोग कर उनके बैंक खातों से रकम दूसरे खातों में स्थानांतरित करने की बात स्वीकार की। पुलिस जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तकनीकी जांच कर कथित साइबर नेटवर्क और वित्तीय लेन-देन का पता लगा रही है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मो. राशिद (22), कुर्बान आलम (38), मो. मनजर (30), मो. राबरेरा (29), राजा कुमार (22) और हुसैन राजा (19) के रूप में हुई है। इनमें पांच अररिया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के निवासी हैं, जबकि राजा कुमार छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का रहने वाला बताया गया है।
मोबाइल और लैपटॉप से खुलेगा नेटवर्क
पुलिस बरामद मोबाइल फोन, लैपटॉप और फिंगरप्रिंट डिवाइस से डिजिटल डेटा, बैंक खातों, लेन-देन और संपर्कों की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि गिरोह का नेटवर्क किन-किन स्थानों तक फैला था और कथित साइबर ठगी से कितने लोग प्रभावित हुए हैं।
मामले में महलगांव थाना कांड संख्या 183/2026, दिनांक 21 सितंबर 2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने BNS की धारा 316(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 112 एवं 3(5) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(C) और 66(D) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।
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