फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Action taken against an advocate in the High Court condemned; intervention sought from the Chief Justice.

Mirzapur News: हाईकोर्ट में अधिवक्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई की निंदा, मुख्य न्यायाधीश से हस्तक्षेप की मांग

Sun, 01 Nov 2026 02:29 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:29 AM IST
विज्ञापन
Action taken against an advocate in the High Court condemned; intervention sought from the Chief Justice.
चुनार सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय मुख्यालय लाने की मांग, अधिवक्ता न्यायिक कार्य से रहे विरत
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

मिर्जापुर। चुनार स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय को जिला मुख्यालय पर स्थानांतरित करने की मांग के लिए अधिवक्ता शनिवार को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। साथ ही हाईकोर्ट में अधिवक्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई की निंदा करते हुए मुख्य न्यायाधीश से आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई।
शनिवार सुबह संघ के पुराने सभागार में हुई बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष अभयराज सिंह ने की। संचालन सचिव जंग बहादुर सिंह ने किया। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि चुनार के सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय को जिला मुख्यालय पर लाया जाए, जबकि फौजदारी न्यायालय चुनार में यथावत रखा जाए। इस मांग के लिए पूर्व में पारित प्रस्ताव के क्रम में अधिवक्ता शनिवार को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे।
विज्ञापन

वकीलों ने दूसरे प्रस्ताव में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत में अधिवक्ता के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक कार्रवाई की निंदा की। सदन ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले में अविलंब आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed