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कभी ऐसा कदम न उठाए जिसके गंभीर कानूनी परिणाम हो : सिद्धार्थ चतुर्वेदी

Sat, 26 Sep 2026 01:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 01:00 AM IST
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Never take a step that could have serious legal consequences
मऊ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनपद के विद्यालयों में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसीक्रम में शुक्रवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नगर के एक निजी स्कूल में हुआ।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने बच्चों से अपील की। उन्होंने कहा कि वे किसी भी दबाव में आकर ऐसा कदम न उठाएं जिसके गंभीर कानूनी परिणाम हों। किसी भी दुविधा में तुरंत किसी विश्वसनीय वयस्क से संवाद करें। अभिभावकों से भी बच्चों के साथ संवाद एवं विश्वास का वातावरण बनाए रखने की अपील की गई।
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बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को कानून के प्रति जागरूक और सुरक्षित बनाना है। इसके तहत किशोर-किशोरियों को 18 वर्ष की आयु तक कानून द्वारा प्राप्त विशेष संरक्षण के बारे में बताया जा रहा है।उन्हें 18 वर्ष से कम आयु में रोमांटिक एवं यौन संबंधों से जुड़े कानूनी प्रावधानों के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। किसी समस्या की स्थिति में माता-पिता, शिक्षक, विश्वसनीय वयस्क अथवा निशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 से संपर्क करने की सलाह दी जा रही है।
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