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Kanpur News: छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में तीन को तीन साल की सजा
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कन्नौज। सदर कोतवाली क्षेत्र में दर्ज छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी एक्ट अपर एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। तीनों को तीन साल का कारावास और 5500-5500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पीड़ित महिला ने सदर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त 2019 की शाम चार बजे वह अपने खेत पर घास लेने गई थी। उसी समय मोहल्ला कानून गोयान निवासी अज्जू उर्फ आजाद यादव, महेंद्र यादव, कन्हैयालाल, सागर यादव पीछे से आ गए। आरोप है कि उन्होंने महिला को दबोच लिया। विरोध करने पर लात-घूसों से मारपीट की और कनपटी पर तमंचा रखकर जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी एक्ट अपर एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर अज्जू उर्फ आजाद यादव, कन्हैयालाल और सागर यादव को दोषी पाया। न्यायालय ने तीनों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और 5500-5500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर आठ माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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पीड़ित महिला ने सदर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त 2019 की शाम चार बजे वह अपने खेत पर घास लेने गई थी। उसी समय मोहल्ला कानून गोयान निवासी अज्जू उर्फ आजाद यादव, महेंद्र यादव, कन्हैयालाल, सागर यादव पीछे से आ गए। आरोप है कि उन्होंने महिला को दबोच लिया। विरोध करने पर लात-घूसों से मारपीट की और कनपटी पर तमंचा रखकर जान से मारने की धमकी दी।
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पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी एक्ट अपर एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर अज्जू उर्फ आजाद यादव, कन्हैयालाल और सागर यादव को दोषी पाया। न्यायालय ने तीनों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और 5500-5500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर आठ माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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