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Budaun News: दुष्कर्म के मामले में दोषी काे 20 वर्ष की कैद

Tue, 22 Sep 2026 01:44 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Tue, 22 Sep 2026 01:44 AM IST
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20-year jail term for man convicted of rape
बदायूं। घर में घुसकर चाकू से डरा धमकाकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी की कोर्ट ने अभियुक्त ऋषभ को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 26 हजार रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई।
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बिसौली कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली 15 वर्षीय पीड़िता ने दी तहरीर में बताया है कि 17 जुलाई 2024 की तड़के करीब 4 बजे उसके माता-पिता व भाई किसी काम से घर बाहर गए थे। वह घर में अकेली थी। इस दौरान ऋषभ चाकू लेकर छत के रास्ते घर में घुस आया और दुष्कर्म किया। जब माता-पिता घर पहुंचे तो उन्हें अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने तहरीर पर आरोपी ऋषभ के विरुद्ध दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद विवेचना कर पुलिस ने आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई है। संवाद
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