{"_id":"6adf33876fc0525eec0048f3","slug":"azamgarh-major-verdict-19-years-after-murder-of-two-brothers-eight-accused-including-block-pramukh-convicted-2026-10-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: दो सगे भाइयों की हत्या में 19 साल बाद बड़ा फैसला, ब्लाक प्रमुख समेत आठ आरोपी दोषी करार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यूपी: दो सगे भाइयों की हत्या में 19 साल बाद बड़ा फैसला, ब्लाक प्रमुख समेत आठ आरोपी दोषी करार
Mon, 26 Oct 2026 04:34 PM IST
Pragati Chand
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।
Published by: Pragati Chand
Updated Mon, 26 Oct 2026 04:34 PM IST
सार
आजमगढ़ जिले में ग्राम प्रधान के चुनाव के दौरान दो सगे भाइयों की हत्या के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सोमवार को आया। मामले में ब्लाक प्रमुख समेत आठ आरोपी दोषी करार हुए। सजा के लिए अदालत ने 29 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है।
विज्ञापन
दोहरे हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
ग्राम पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर करीब 19 वर्ष पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड और इसी मामले के क्रॉस केस में अदालत ने सोमवार को सुनवाई की। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक कमलापति की अदालत ने दोहरे हत्याकांड में ब्लाक प्रमुख विपिन सिंह समेत आठ आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया है। वहीं, क्रॉस केस में कातिलाना हमले और मारपीट के मामले में छह आरोपियों को दोषी पाया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 29 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के अनुसार, रानी की सराय थाना क्षेत्र के रुदरी गांव निवासी रामजन्म सिंह ने 21 अक्तूबर 2007 को दशहरे के दिन सुबह करीब नौ बजे अपने दरवाजे पर बैठे थे। तभी तत्कालीन ग्राम प्रधान विपिन सिंह, राजेश सिंह, चुन्नू उर्फ रणविजय, बलवंत सिंह, राधेश्याम सिंह, छोटू उर्फ पंकज, लोकनाथ सिंह, जीवन प्रकाश और शिवदास सिंह हथियारों से लैस होकर उनके दरवाजे पर पहुंच गए।
विज्ञापन
Trending Videos
आरोप था कि विपिन सिंह के ललकारने पर वहां मौजूद लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान दो सगे भाई तालुकदार सिंह और पारसनाथ सिंह की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं, रामजन्म सिंह के भतीजे अंकित सिंह और आशीष को लाठी-डंडों से पीटा गया।
मामले में पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी राधेश्याम सिंह की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने पैरवी की। अभियोजन की ओर से कुल 17 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आठ आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया।
मामले में पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी राधेश्याम सिंह की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने पैरवी की। अभियोजन की ओर से कुल 17 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आठ आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया।
विज्ञापन
क्रॉस केस में विपिन सिंह के पैर में लगी थी गोली
इसी घटना के क्रॉस केस में वादी विपिन सिंह ने कातिलाना हमले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनके अनुसार, रामदरस, आशीष सिंह, शक्ति सिंह, दीपक सिंह और रामजन्म सिंह समेत अन्य आरोपियों ने उनके समर्थक बलवंत और अरविंद के साथ मारपीट की और असलहों से फायरिंग की। इस दौरान विपिन सिंह के पैर में गोली लगने की बात कही गई थी। इस मामले में पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 22 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने छह आरोपियों को कातिलाना हमले और मारपीट का दोषी करार दिया। अब दोनों मामलों में दोषियों को सजा 29 अक्तूबर को सुनाई जाएगी।
इसी घटना के क्रॉस केस में वादी विपिन सिंह ने कातिलाना हमले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनके अनुसार, रामदरस, आशीष सिंह, शक्ति सिंह, दीपक सिंह और रामजन्म सिंह समेत अन्य आरोपियों ने उनके समर्थक बलवंत और अरविंद के साथ मारपीट की और असलहों से फायरिंग की। इस दौरान विपिन सिंह के पैर में गोली लगने की बात कही गई थी। इस मामले में पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 22 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने छह आरोपियों को कातिलाना हमले और मारपीट का दोषी करार दिया। अब दोनों मामलों में दोषियों को सजा 29 अक्तूबर को सुनाई जाएगी।
दोषी करार ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह बोले, न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं
प्रधानी चुनाव की रंजिश में हुए दोहरे हत्याकांड में दोषी करार दिए गए ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह को सोमवार को न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा में गाड़ी तक ले जाया गया। इस दौरान जब उनसे फैसले को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, “कुछ नहीं, मैं न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं।” करीब 19 साल पुराने इस मामले में अदालत ने विपिन सिंह समेत आठ आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया है। वहीं, इसी प्रकरण के क्रॉस केस में छह अन्य आरोपियों को भी दोषी पाया गया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है।
प्रधानी चुनाव की रंजिश में हुए दोहरे हत्याकांड में दोषी करार दिए गए ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह को सोमवार को न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा में गाड़ी तक ले जाया गया। इस दौरान जब उनसे फैसले को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, “कुछ नहीं, मैं न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं।” करीब 19 साल पुराने इस मामले में अदालत ने विपिन सिंह समेत आठ आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया है। वहीं, इसी प्रकरण के क्रॉस केस में छह अन्य आरोपियों को भी दोषी पाया गया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है।