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Ambedkar Nagar News: गांजा बरामदगी में दोषी को तीन वर्ष की सजा

Tue, 22 Sep 2026 10:51 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 10:51 PM IST
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Three-year sentence for man found guilty of marijuana
अंबेडकरनगर। अलीगंज क्षेत्र में वर्ष 2020 में 1.4 किलो गांजा बरामदगी के मामले में कोर्ट ने सोमवार को इब्राहिमपुर के सलाहपुर रजौर निवासी योगेंद्र दूबे उर्फ चिक्की को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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19 सितंबर 2020 की रात पुलिस टीम गश्त पर थी। इसी दौरान सूचना मिली कि एक युवक प्लास्टिक के झोले में गांजा लेकर यादवपुरवा से एनटीपीसी की ओर नहर के रास्ते जा रहा है। पुलिस ने मखदूमनगर स्थित नहर पुलिया के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।
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तलाशी में उसके पास से अखबार में लिपटा एक किलो 400 ग्राम गांजा मिला। मामले की विवेचना पूरी होने के बाद सुनवाई एडीजे/एफटीसी द्वितीय एनडीपीएस एक्ट की आदलत में हुई। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने योगेंद्र दूबे को दोषी माना और सजा सुनाई।
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