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हिमाचल: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लेक्चररों से होगी अतिरिक्त भत्तों की वसूली, शिक्षा निदेशालय के निर्देश

Wed, 30 Sep 2026 04:37 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Wed, 30 Sep 2026 04:37 PM IST
सार

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अनुबंध आधार पर नियुक्त लेक्चरर (स्कूल) को अब तक दिए गए अतिरिक्त भत्तों की वसूली की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2026 के फैसले में संबंधित कर्मचारियों को केवल पद के प्रारंभिक वेतनमान का लाभ देने की बात कही है। इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने सभी उपनिदेशकों को निर्धारित अनुबंध वेतन से अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करने और इसकी अनुपालना रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।

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himachal school lecturers extra allowances recovery after supreme court verdict
शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अनुबंध आधार पर नियुक्त लेक्चरर (स्कूल) के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ा असर पड़ा है। अब तक निर्धारित वेतन से अधिक दिए गए अतिरिक्त भत्तों की वसूली की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी उपनिदेशकों को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2026 के फैसले के बाद की जा रही है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि संबंधित कर्मचारियों को पद के प्रारंभिक वेतनमान का लाभ ही देय होगा।

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हाईकोर्ट का आदेश हुआ रद्द
शिक्षा निदेशालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी संख्या 33813/2025, हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य बनाम जमीत सिंह एवं अन्य, में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के 12 अगस्त 2024 के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार संबंधित कर्मचारियों को जेबीटी शिक्षकों के पद से जुड़े प्रारंभिक वेतनमान का लाभ समय-समय पर संशोधित रूप में मिलेगा।
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6400 और 10300 रुपये का वेतनमान मान्य
फैसले के आधार पर शिक्षा निदेशालय ने बताया कि 31 दिसंबर 2005 तक प्रारंभिक वेतनमान 6400 रुपये था। इसके बाद 1 जनवरी 2006 से यह 10300 रुपये निर्धारित किया गया। निदेशालय के अनुसार निर्धारित वेतनमान से अधिक जारी किए गए भत्ते देय नहीं हैं। जिस हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर अतिरिक्त भत्तों का भुगतान किया जा रहा था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

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सभी उपनिदेशकों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश
शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी उपनिदेशक, स्कूल शिक्षा (माध्यमिक) को निर्देश दिए हैं कि जिन लेक्चरर (स्कूल) को निर्धारित अनुबंध वेतन से अधिक भत्तों का भुगतान किया गया है, उनसे अतिरिक्त राशि की वसूली की जाए। निदेशालय ने वसूली की कार्रवाई पूरी करने के बाद इसकी अनुपालना रिपोर्ट जल्द भेजने को कहा है। आदेश को अति आवश्यक बताते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले के बाद अब संबंधित लेक्चररों को पहले किए गए अतिरिक्त भुगतान की राशि वापस करनी पड़ सकती है। वसूली की प्रक्रिया शिक्षा विभाग के स्तर पर पूरी की जाएगी।
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