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ध्यान दें: ऑनलाइन खरीदा सामान खराब निकले तो सिर्फ रिटर्न ही रास्ता नहीं, जानें ग्राहक के क्या अधिकार हैं

Wed, 23 Sep 2026 06:28 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 23 Sep 2026 06:28 PM IST
सार

ऑनलाइन खरीदा सामान खराब है या जैसा खरीदारी के समय दिखाया और बताया गया था, तो ऐसे में ग्राहक के पास शिकायत और समाधान मांगने के अधिकार हैं। कंपनी से समाधान न मिलने पर राष्ट्रीय कंज्यूमर हेल्पलाइन की मदद ली जा सकती है।

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Online Shopping: Defective Product? Know Your Consumer Rights Beyond Return
ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के क्या अधिकार होते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

आज के समय में लोग कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान से लेकर कई जरूरी चीजें ऑनलाइन खरीदते हैं। ऐसे में कई बार सामान डिलीवरी के बाद खराब, डिफेक्टिव या ऑर्डर के मुताबिक नहीं मिलता।



अक्सर ग्राहक ऐसी स्थिति में केवल रिटर्न या रिप्लेसमेंट का विकल्प तलाशता है, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ग्राहक के पास इससे आगे भी कई अधिकार हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...

Online Shopping: Defective Product? Know Your Consumer Rights Beyond Return
ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के क्या अधिकार होते हैं? - फोटो : Adobe Stock

क्या खराब सामान मिलने पर कंपनी से रिफंड या दूसरा सामान मांग सकते हैं?

  • Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020 के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों पर कुछ जिम्मेदारियां तय की गई हैं
  • अगर खरीदा गया सामान बताई गई विशेषताओं या गुणवत्ता के मुताबिक नहीं है, तो ई-कॉमर्स इकाई ग्राहक की ओर से सामान वापस लेने या भुगतान की गई राशि लौटाने से इनकार नहीं कर सकती
  • यानी अगर सामान वेबसाइट पर दिखाई गई जानकारी से अलग है या उसमें कोई कमी है, तो ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है
  • हालांकि रिफंड, रिप्लेसमेंट या अन्य समाधान मामले की परिस्थितियों और लागू नियमों पर निर्भर कर सकता है
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ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के क्या अधिकार होते हैं? - फोटो : Adobe stock

क्या ग्राहक के पास शिकायत करने का अधिकार है?

  • Consumer Protection Act, 2019 में ग्राहक को अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ शिकायत और समाधान मांगने का अधिकार दिया गया है
  • कानून में ‘डिफेक्ट’ का मतलब सामान की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता या तय मानक में ऐसी कमी से है, जो कानून, अनुबंध या विक्रेता द्वारा किए गए दावे के अनुरूप नहीं है
  • इसलिए सामान खराब मिलने पर ग्राहक को केवल कंपनी के रिटर्न विकल्प तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है
  • पहले ग्राहक को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या विक्रेता के शिकायत अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करनी चाहिए
  • ई-कॉमर्स कंपनी को शिकायत मिलने की पुष्टि 48 घंटे के भीतर करनी होती है और शिकायत का निपटारा एक महीने के भीतर करना होता है
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ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के क्या अधिकार होते हैं? - फोटो : Adobe Stock

ग्राहक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

  • खराब सामान मिलने पर ग्राहक को ऑर्डर की कॉपी, बिल, भुगतान की जानकारी, उत्पाद की फोटो और वीडियो जैसे सबूत सुरक्षित रखने चाहिए
  • अगर डिलीवरी के समय पैकेज या सामान खराब दिखाई दे रहा है, तो उसकी तस्वीर या वीडियो बनाना भी उपयोगी हो सकता है
  • कंपनी से हुई बातचीत, ई-मेल या शिकायत नंबर को भी संभालकर रखना चाहिए
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कंपनी समाधान न दे तो क्या करें?

  • अगर आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो आप राष्ट्रीय कंज्यूमर हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं
  • आप हेल्पलाइन नंबर 1915 नंबर के जरिए शिकायत दर्ज की जा सकती है
  • इसके अलावा WhatsApp और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है
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