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कटनी जमीन घोटाला: निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया समेत तीन का गिरफ्तारी वारंट निरस्त, SIT इंस्पेक्टर को नोटिस

Mon, 21 Sep 2026 10:25 PM IST
कटनी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कटनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कटनी Published by: कटनी ब्यूरो Updated Mon, 21 Sep 2026 10:25 PM IST
सार

बहुचर्चित जमीन सौदा मामले में निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया समेत तीन आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। जिला कोर्ट ने 18 सितंबर को जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त कर दिए। साथ ही SIT निरीक्षक को पूर्व आदेशों की जानकारी नहीं देने पर कारण बताओ नोटिस।

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Katni: Suspended CSP Among 3 Get Relief as Arrest Warrants Cancelled; SIT Inspector Faces Notice
जिला एवं सत्र न्यायालय, कटनी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिले के चर्चित जमीन सौदा मामले में गिरफ्तारी वारंट को लेकर अब जिला न्यायालय के आदेश से नया मोड़ सामने आया है। जिस मामले में निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया समेत 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए गए थे, वही वारंट अब कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। 
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न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनीषा (जैन) तिवारी की अदालत ने कहा कि एसआईटी जबलपुर ने पहले खारिज हो चुके आवेदनों की जानकारी सामने रखे बिना वारंट जारी करने की मांग की। कोर्ट ने इस पर एसआईटी निरीक्षक चन्द्रकांत झा को कारण बताओ नोटिस के निर्देश देते हुए पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए?
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पहले सत्र न्यायालय में खारिज हो चुके थे आवेदन
अदालत के आदेश के अनुसार आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट जारी कराने के लिए एसआईटी जबलपुर ने 1 सितंबर को सत्र न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। सत्र न्यायालय ने 2 सितंबर को इस आवेदन को निरस्त कर दिया था। इसके बाद फरियादी पक्ष की ओर से भी गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे 16 सितंबर को सत्र न्यायालय ने निरस्त कर दिया। इसके बावजूद बाद में गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। अदालत ने कहा कि इन पूर्व आदेशों की जानकारी छिपाते हुए एसआईटी जबलपुर के निरीक्षक की ओर से वारंट जारी करने के लिए आवेदन किया गया था।
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क्षेत्राधिकार को लेकर अदालत ने किया स्पष्ट
जिला न्यायालय के अनुसार जब सत्र न्यायालय इसी अपराध में गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए प्रस्तुत आवेदन को पहले ही निरस्त कर चुका था, तो उसके बाद इस अदालत के पास गिरफ्तारी वारंट जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं रह गया था। इसी आधार पर जिला न्यायालय ने 18 सितंबर को जारी तीनों गिरफ्तारी वारंट निरस्त करते हुए उन्हें वापस लौटाने के निर्देश दिए। ये वारंट निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया, क्षितिजराज बारापात्रे और मारूफ अहमद हनफी के खिलाफ जारी किए गए थे।

SIT निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस
वहीं जिला कोर्ट ने एसआईटी जबलपुर के निरीक्षक चन्द्रकांत झा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में उनसे पूछा गया है कि न्यायालय को मामले के पूर्व आदेशों और संबंधित तथ्यों से अवगत नहीं कराने तथा जानकारी छिपाकर गिरफ्तारी वारंट जारी कराने के संबंध में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए? वहीं जिला न्यायालय ने इस मामले की जानकारी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी और उच्च न्यायालय को भी देने के निर्देश दिए हैं। अब मामले की पत्रावली आगामी कार्रवाई के लिए 25 सितंबर को अदालत के समक्ष पेश की जाएगी।

 

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