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Kullu News: मनमाना किराया वसूला तो ऑटो चालक पर होगी कार्रवाई
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कुल्लू। जिला मुख्यालय समेत भुंतर और मनाली में ऑटो रिक्शा चालक अब निर्धारित किराये से अधिक वसूली नहीं कर सकेंगे। यात्रियों से अधिक किराया लेने पर चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह बात मंगलवार को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) आकांक्षा शर्मा ने ऑटो रिक्शा यूनियन प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान कही।
बैठक में कुल्लू, मनाली और भुंतर ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान सभी यूनियनों ने अपनी-अपनी रेट लिस्ट क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में जमा करवाई। तय किया गया कि यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए निर्धारित किराया ही लिया जाएगा।
सभी यूनियन प्रतिनिधियों ने इस व्यवस्था पर सहमति जताई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी ऑटो चालक सवारी को उसके गंतव्य तक ले जाने से इन्कार नहीं करेगा। यूनियनों से जुड़े सभी ऑटो चालकों के लिए समान किराया व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनी, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। आरटीओ ने सभी ऑटो चालकों को वैध परमिट, इंश्योरेंस, फिटनेस और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही वाहन चलाने के निर्देश दिए। नियमों की अनदेखी पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगीन्संवाद
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बैठक में कुल्लू, मनाली और भुंतर ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान सभी यूनियनों ने अपनी-अपनी रेट लिस्ट क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में जमा करवाई। तय किया गया कि यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए निर्धारित किराया ही लिया जाएगा।
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सभी यूनियन प्रतिनिधियों ने इस व्यवस्था पर सहमति जताई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी ऑटो चालक सवारी को उसके गंतव्य तक ले जाने से इन्कार नहीं करेगा। यूनियनों से जुड़े सभी ऑटो चालकों के लिए समान किराया व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनी, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। आरटीओ ने सभी ऑटो चालकों को वैध परमिट, इंश्योरेंस, फिटनेस और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही वाहन चलाने के निर्देश दिए। नियमों की अनदेखी पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगीन्संवाद
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