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बिहार: स्कूल में छात्राओं से अभद्र व्यवहार, आरोपी शिक्षक और प्रधानाध्यापिका निलंबित, विभागीय जांच के आदेश

Sat, 26 Sep 2026 10:09 AM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Sat, 26 Sep 2026 10:09 AM IST
सार

मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड स्थित लालू छपरा मध्य विद्यालय में छात्राओं से अभद्र व्यवहार और गलत तरीके से स्पर्श करने के आरोप के मामले में शिक्षा विभाग ने आरोपी विशिष्ट शिक्षक रतन लाल सहनी और प्रभारी प्रधानाध्यापिका कलावती कुमारी को निलंबित कर दिया है।

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Bihar School Shock Teacher Suspended for Misbehaving with Students Headmistress Face Action for Covering It Up
शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड स्थित लालू छपरा मध्य विद्यालय में छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करने और उन्हें गलत तरीके से स्पर्श करने के मामले में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार शाम कड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए स्कूल के विशिष्ट शिक्षक रतन लाल सहनी और विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका कलावती कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले की पुष्टि करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा ने आधिकारिक निलंबन पत्र जारी किया है।

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बताया गया है कि जिन शिक्षक पर छात्राओं ने आरोप लगाए थे, उनके खिलाफ शिकायत के बावजूद प्रभारी प्रधानाध्यापिका की ओर से किसी तरह का जवाब नहीं दिया जा रहा था। शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है।
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छात्राओं ने शिक्षक पर लगाए गंभीर आरोप
दरअसल, पूरा मामला विद्यालय की पीड़ित छात्राओं की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद सामने आया। इसमें आरोपी शिक्षक रतन लाल सहनी पर छात्राओं को काफी समय से मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है। छात्राओं की शिकायत के अनुसार, शिक्षक न केवल छात्राओं के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते थे, बल्कि उन्हें गलत नीयत से छूते भी थे। शिक्षक के इस आचरण के कारण विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होने और छात्राओं में असुरक्षा का माहौल बनने का आरोप है।
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प्रधानाध्यापिका की भूमिका पर भी उठे सवाल
इस मामले में विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका कलावती कुमारी की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए। जांच में यह तथ्य सामने आया कि पीड़ित छात्राओं ने शिक्षक सहनी की ओर से किए जा रहे अभद्र व्यवहार की शिकायत प्रधानाध्यापिका से समय रहते की थी। आरोप है कि प्रधानाध्यापिका ने मामले की संवेदनशीलता को गंभीरता से नहीं लिया और आरोपी शिक्षक के खिलाफ समय पर कोई ठोस दंडात्मक कार्रवाई नहीं की। इसी वजह से उन्हें भी सह-आरोपी मानते हुए निलंबित किया गया है।


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निलंबन के दौरान जारी होगा आरोप पत्र
मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा की ओर से जारी आदेश के अनुसार, निलंबन की अवधि के दौरान दोनों के विरुद्ध अलग से विस्तृत आरोप पत्र जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक उच्चस्तरीय विभागीय कार्यवाही गठित कर मामले से जुड़े सभी तथ्यों और साक्ष्यों की गहराई से जांच की जाएगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्राओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को इस तरह के मामले में बख्शा नहीं जाएगा।

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