हमीरपुर। विवाह और अन्य समारोहों में घरेलू गैस सिलिंडरों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर पूर्ति विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। निर्देश जारी किए गए है, अगर कोई घरेलू सिलिंडर प्रयोग करेगा तो कार्रवाई होगी।
जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने जिले के सभी गेस्ट हाउस, रिसॉर्ट और मैरिज लॉन संचालकों को आदेश जारी किया है। समारोहों में खाना बनाने के लिए सिर्फ व्यावसायिक गैस सिलिंडर इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि विभिन्न माध्यमों से घरेलू गैस सिलिंडरों का व्यावसायिक स्थानों पर शादी-विवाह व अन्य समारोहों में भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने की जानकारी मिली है। इसे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 का उल्लंघन बताया गया है। संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों पर स्पष्ट सूचना वाला वॉल पेंटिंग बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाना होगा। बोर्ड पर लिखा होगा कि यहां सिर्फ व्यावसायिक गैस सिलिंडर ही इस्तेमाल होंगे। घरेलू गैस सिलिंडरों का इस्तेमाल करना कानून के तहत अपराध है। संवाद