अंबेडकरनगर। जलालपुर के नगपुर बाजार निवासी ध्रुव गुप्ता की मारपीट के बाद इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में आरोपी निखिल अग्रहरि और करन अग्रहरि की जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। पुलिस के अनुसार, 10 अगस्त को ध्रुव गुप्ता का निखिल अग्रहरि, दीपक अग्रहरि, करन अग्रहरि समेत एक अज्ञात युवक से विवाद के बाद मारपीट हुई थी।
गंभीर रूप से घायल ध्रुव की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। ध्रुव की हत्या के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन भी किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इनमें निखिल और करन ने जिला जज कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिला जज चंद्रोदय कुमार ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज कर दी है। (संवाद)