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Bareilly News: सौतेली बहन से दुष्कर्म की कोशिश, नानी की हत्या के दोषी को उम्रकैद
Tue, 22 Sep 2026 01:54 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:54 AM IST
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बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट हेमेंद्र कुमार सिंह ने सौतेली बहन से दुष्कर्म की कोशिश और नानी की हत्या के मामले में दोषी प्रेमनगर थाना क्षेत्र के युवक को उम्रकैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आदेश दिया है कि पीड़िता को सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के जरिये एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाए।
प्रेमनगर थाने में एक किशोरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 31 अगस्त 2024 को गाजियाबाद स्थित मौसी के घर से पिता और नानी के साथ अर्धवार्षिक परीक्षा देने बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित अपने घर आई थी। दो सितंबर की रात वह नानी के कमरे में सो रही थी। एक से तीन बजे के बीच उसने नानी की चीख सुनी। देखा तो उसका सौतेला भाई नानी को चाकू से मार रहा था। जागने पर सौतेले भाई ने उसको भी घायल कर दिया। नौ सितंबर को इलाज के दौरान उसकी नानी की मौत हो गई।
घटना वाले दिन उसके पिता घर पर नहीं थे। किशोरी ने आरोप लगाया कि सौतेला भाई दो साल से उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था। वह धमकी देता था कि अगर इस बारे में मम्मी-पापा या किसी और को बताया तो सबको खत्म कर दूंगा। इसी वजह से वह मौसी के घर चली गई थी। परेशान होकर उसने इस बारे में अपनी मौसी को बता दिया था।
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जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म की कोशिश और हत्या का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
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ठगी के आरोपी कैंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व सभासद को जमानत नहीं
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र मणि ने नौकरी के नाम पर 6.50 लाख रुपये ठगी करने के आरोपी कैंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व सभासद एडमिन हरमन उर्फ एडविन हरमन की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
कैट निवासी डार्विन डेविस ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसको व उसके भाई क्लाइव फ्रांसिस डेविड को कैंट बोर्ड में नौकरी दिलाने के नाम पर एडमिन हरमन ने 6.50 लाख रुपये ठग लिए। रुपये लेने के बाद आरोपी ने प्रार्थी को कैंटोनमेंट बोर्ड का फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड के कार्यालय पहुंचकर उसने अधिकारियों से जानकारी की तो पता चला कि उक्त नियुक्तिपत्र फर्जी है।
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साइबर ठगी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप कुमार ने साइबर ठगी के आरोपी सुभाषनगर थाना क्षेत्र की तिलक कॉलोनी निवासी शानू उपाध्याय की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। आरोपी को सुभाषनगर थाना पुलिस ने नौ जुलाई को गिरफ्तार किया था। उसके पास से कई पासबुक, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मिले थे। इनके जरिये लाखों रुपये का संदिग्ध लेनदेन पाया गया। फिलहाल, आरोपी जेल में है। उसने वकील के जरिये जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने उसकी याचिका निरस्त कर दी है।
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प्रेमनगर थाने में एक किशोरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 31 अगस्त 2024 को गाजियाबाद स्थित मौसी के घर से पिता और नानी के साथ अर्धवार्षिक परीक्षा देने बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित अपने घर आई थी। दो सितंबर की रात वह नानी के कमरे में सो रही थी। एक से तीन बजे के बीच उसने नानी की चीख सुनी। देखा तो उसका सौतेला भाई नानी को चाकू से मार रहा था। जागने पर सौतेले भाई ने उसको भी घायल कर दिया। नौ सितंबर को इलाज के दौरान उसकी नानी की मौत हो गई।
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घटना वाले दिन उसके पिता घर पर नहीं थे। किशोरी ने आरोप लगाया कि सौतेला भाई दो साल से उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था। वह धमकी देता था कि अगर इस बारे में मम्मी-पापा या किसी और को बताया तो सबको खत्म कर दूंगा। इसी वजह से वह मौसी के घर चली गई थी। परेशान होकर उसने इस बारे में अपनी मौसी को बता दिया था।
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जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म की कोशिश और हत्या का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
ठगी के आरोपी कैंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व सभासद को जमानत नहीं
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र मणि ने नौकरी के नाम पर 6.50 लाख रुपये ठगी करने के आरोपी कैंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व सभासद एडमिन हरमन उर्फ एडविन हरमन की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
कैट निवासी डार्विन डेविस ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसको व उसके भाई क्लाइव फ्रांसिस डेविड को कैंट बोर्ड में नौकरी दिलाने के नाम पर एडमिन हरमन ने 6.50 लाख रुपये ठग लिए। रुपये लेने के बाद आरोपी ने प्रार्थी को कैंटोनमेंट बोर्ड का फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड के कार्यालय पहुंचकर उसने अधिकारियों से जानकारी की तो पता चला कि उक्त नियुक्तिपत्र फर्जी है।
साइबर ठगी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप कुमार ने साइबर ठगी के आरोपी सुभाषनगर थाना क्षेत्र की तिलक कॉलोनी निवासी शानू उपाध्याय की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। आरोपी को सुभाषनगर थाना पुलिस ने नौ जुलाई को गिरफ्तार किया था। उसके पास से कई पासबुक, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मिले थे। इनके जरिये लाखों रुपये का संदिग्ध लेनदेन पाया गया। फिलहाल, आरोपी जेल में है। उसने वकील के जरिये जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने उसकी याचिका निरस्त कर दी है।