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जानकीदास हत्याकांड: कोर्ट ने नौ आरोपियों के खिलाफ तय किए आरोप, इस दिन से शुरू होगा ट्रायल

Tue, 03 Nov 2026 10:28 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Tue, 03 Nov 2026 10:28 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू के जानकीदास हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। जानकीदास की चंडीगढ़ के सेक्टर-11 में इसी साल केमिस्ट शॉप में नकाबपोश बदमाशों ने हत्या कर दी थी। 

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Charges framed against nine accused in the Jankidas murder case
जानकीदास हत्याकांड - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

चंडीगढ़ सेक्टर-11 के केमिस्ट शॉप के कैशियर जानकीदास की हत्या के मामले में अदालत ने नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। मामले में अब 10 नवंबर से ट्रायल शुरू होगा। अदालत ने अभियोजन पक्ष के पांच गवाहों को बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किए हैं। अदालत ने आरोप तय करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से घटनाओं की स्पष्ट कड़ी सामने आती है।

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इसके मुताबिक आरोपी सन्नी मेहरा, अमित कुमार और आर्यन शर्मा ने वारदात से पहले घटनास्थल की रेकी की थी। इसके बाद सन्नी और अमित केमिस्ट शॉप में दाखिल हुए और कैशियर जानकीदास पर गोलियां चलाईं। वहीं, आर्यन शर्मा पर बाइक सवार के रूप में आरोपियों को भागने में मदद करने का आरोप है।

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साजिश से लेकर मदद पहुंचाने तक के आरोप
मामले में सन्नी मेहरा, आर्यन शर्मा, अमित कुमार, रोहित कुमार, रामू, आकाश कुमार, गुरमीत सिंह, सचिन सिल्वेस्टर और धर्मिंदर सिंह के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। आरोप है कि अन्य आरोपियों ने आपराधिक साजिश के तहत आरोपियों को पनाह दी और हथियारों, पैसों तथा अन्य लॉजिस्टिक सहायता का इंतजाम किया। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या), 61(2) (आपराधिक साजिश), 3(5) (साझा मंशा से अपराध), 238 (सबूत मिटाने) और 317(2) (चोरी की संपत्ति रखने या इस्तेमाल करने) के तहत आरोप तय किए हैं। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 भी लगाई गई हैं।

जेल से विदेशी हैंडलरों से संपर्क कराने का आरोप
जांच एजेंसी की चार्जशीट के मुताबिक जम्मू की अंबफल्ला सेंट्रल जेल में बंद रोहित कुमार ने कथित तौर पर सिग्नल एप के जरिये गोली चलाने वाले आरोपियों का संपर्क विदेश में बैठे हैंडलर गोल्डी ढिल्लों और राणा ढिल्लों से करवाया था। जांच एजेंसी ने आरोपों के समर्थन में गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक, बैलिस्टिक और डीएनए रिपोर्ट को आधार बनाया है। 10 नवंबर से शुरू होने वाले ट्रायल में अभियोजन पक्ष गवाहों के जरिये अदालत में साक्ष्य पेश करेगा।
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