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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Convicted of stealing a mobile phone and cash; sentenced to six years in prison.

Jhansi News: मोबाइल व रुपये चोरी का दोष सिद्ध, छह साल की सजा

Fri, 11 Sep 2026 02:11 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:11 AM IST
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Convicted of stealing a mobile phone and cash; sentenced to six years in prison.
संवाद न्यूज एजेंसी
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झांसी। घर से मोबाइल व 15 हजार रुपये चोरी करने का दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अनुभव द्विवेदी ने सीपरी बाजार के मसीहागंज नाथ की कोठी निवासी पंकज रायकवार को छह साल की सजा और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।


आईटीआई सिद्धेश्वर नगर निवासी विक्रम रजक ने सीपरी बाजार थाने में तहरीर देकर बताया था कि एक अगस्त 2020 को वह रात के वक्त घर पर सो रहा था तभी अज्ञात चोर घर में रखा उसका मोबाइल और पेंट की जेब में रखे 15,000 रुपये चोरी कर ले गए हैं। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी की तलाश की तो दतिया के थाना कोतवाली के मुरारी मोहल्ला के मूल निवासी पंकज रायकवार व हाल निवासी मसीहागंज नाथ की कोठी का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के बाद जेल भेज दिया था। न्यायालय में साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने पंकज को दोषी माना और छह साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटने का फैसला सुनाया।
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