फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Convict sentenced to two years in prison for forming a gang and committing a crime

Etah News: गैंग बनाकर अपराध करने के मामले में दोषी को दो साल की सजा

Tue, 08 Sep 2026 11:34 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Tue, 08 Sep 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
Convict sentenced to two years in prison for forming a gang and committing a crime
एटा। गैंग बनाकर अपराध करने के मामले में अदालत ने दोषी को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला मंगलवार को एडीजे-03 गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने सुनाया। पुलिस के अनुसार प्रभावी पैरवी और मॉनीटरिंग सेल की कार्रवाई के चलते दोषी को सजा दिलाई जा सकी।
विज्ञापन


जैथरा थाना क्षेत्र में 14 मई 2008 को पुलिस को सूचना मिली थी कि दोषी गिरोह बनाकर अपराध कर रहा है। इस संबंध में थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान ढकपुरा निवासी गप्पू उर्फ राकेश पुत्र कश्मीर सिंह को अभियुक्त बनाया गया। विवेचक ने साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना पूरी की और 19 नवंबर 2008 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
विज्ञापन

मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोषी को सजा दिलाने के लिए पुलिस की मॉनीटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने प्रभावी पैरवी की। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चिह्नित इस मुकदमे की सुनवाई को प्राथमिकता से लिया गया। मंगलवार को अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर गप्पू उर्फ राकेश निवासी ढकपुरा थाना जैथरा को दोषी मानते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed