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Ayodhya News: सपा पार्षद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Sun, 01 Nov 2026 11:24 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Sun, 01 Nov 2026 11:24 PM IST
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अयोध्या। नगर निगम अयोध्या के सिविल लाइन वार्ड से सपा पार्षद अखिलेश पांडेय के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका अपर जिला जज प्रथम की अदालत ने खारिज कर दी है। यह याचिका भाजपा प्रत्याशी संग्राम सिन्हा ने दाखिल की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान याची संग्राम सिन्हा या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। वहीं, निर्वाचित पार्षद अखिलेश पांडेय और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता अदालत में मौजूद रहे। याची की अनुपस्थिति को देखते हुए न्यायाधीश ने चुनाव याचिका निरस्त कर दी। अदालत के इस फैसले से निर्वाचित पार्षद अखिलेश पांडेय को बड़ी राहत मिली है।
गौरतलब है कि वर्ष 2023 में हुए नगर निगम चुनाव में सिविल लाइन वार्ड से सपा प्रत्याशी अखिलेश पांडेय महज एक वोट से पार्षद निर्वाचित हुए थे। उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए भाजपा प्रत्याशी संग्राम सिन्हा ने चुनाव याचिका दाखिल की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मतगणना के दौरान मतों में छेड़छाड़ की गई थी।
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इसी आधार पर निर्वाचन को रद्द करने और मामले की दोबारा जांच कराने की मांग की गई थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान याची के उपस्थित न होने के कारण अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
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मामले की सुनवाई के दौरान याची संग्राम सिन्हा या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। वहीं, निर्वाचित पार्षद अखिलेश पांडेय और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता अदालत में मौजूद रहे। याची की अनुपस्थिति को देखते हुए न्यायाधीश ने चुनाव याचिका निरस्त कर दी। अदालत के इस फैसले से निर्वाचित पार्षद अखिलेश पांडेय को बड़ी राहत मिली है।
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गौरतलब है कि वर्ष 2023 में हुए नगर निगम चुनाव में सिविल लाइन वार्ड से सपा प्रत्याशी अखिलेश पांडेय महज एक वोट से पार्षद निर्वाचित हुए थे। उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए भाजपा प्रत्याशी संग्राम सिन्हा ने चुनाव याचिका दाखिल की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मतगणना के दौरान मतों में छेड़छाड़ की गई थी।
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इसी आधार पर निर्वाचन को रद्द करने और मामले की दोबारा जांच कराने की मांग की गई थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान याची के उपस्थित न होने के कारण अदालत ने याचिका खारिज कर दी।