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Ambedkar Nagar News: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 10 साल की सजा
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अंबेडकरनगर। जलालपुर इलाके में नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने, दुष्कर्म करने और धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार ने जलालपुर कस्बा निवासी आलम को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने विभिन्न धाराओं में कुल 36 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार 10 अगस्त 2016 को आरोपी करीब 17 वर्षीय नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद पांच साल तक अपने पास रखा। वर्ष 2021 में आलम अपने घर पर पीड़िता को लेकर पहुंच गया। जानकारी होने पर पीड़िता के भाई ने पुलिस को सूचना दी। इस दौरान आरोपी ने शादी करने की बात कही लेकिन मार्च 2021 में वह पीड़िता को छोड़कर भाग गया था।
पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी पर प्यार और शादी का झांसा देकर ले जाने, जबरन संबंध बनाने का आरोप लगाया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 36 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अदालत ने अर्थदंड जमा होने पर उसकी 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। साथ ही पॉक्सो नियम-2020 व पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत सहायता के लिए आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
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अभियोजन के अनुसार 10 अगस्त 2016 को आरोपी करीब 17 वर्षीय नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद पांच साल तक अपने पास रखा। वर्ष 2021 में आलम अपने घर पर पीड़िता को लेकर पहुंच गया। जानकारी होने पर पीड़िता के भाई ने पुलिस को सूचना दी। इस दौरान आरोपी ने शादी करने की बात कही लेकिन मार्च 2021 में वह पीड़िता को छोड़कर भाग गया था।
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पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी पर प्यार और शादी का झांसा देकर ले जाने, जबरन संबंध बनाने का आरोप लगाया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 36 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अदालत ने अर्थदंड जमा होने पर उसकी 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। साथ ही पॉक्सो नियम-2020 व पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत सहायता के लिए आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
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