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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur: Collegium Recommends 12 New Madhya Pradesh High Court Judges, 7 Advocates and 5 Judicial Officers

जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट में 12 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश, लंबित मामलों के बोझ से राहत की उम्मीद

Sat, 31 Oct 2026 07:47 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Sat, 31 Oct 2026 07:47 PM IST
सार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की रिक्तियां भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 नामों की सिफारिश की है।  केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। 

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Jabalpur: Collegium Recommends 12 New Madhya Pradesh High Court Judges, 7 Advocates and 5 Judicial Officers
मप्र हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के बढ़ते बोझ को कम करने और न्यायाधीशों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। इनमें सात वकील और पांच न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। कॉलेजियम की इस अनुशंसा के बाद अब नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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बार और न्यायिक सेवा से चयन
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायिक सेवा कोटे से जिन पांच वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है, उनमें रेणुका कंचन, कृष्णमूर्ति मिश्रा, वीरेंद्र सिंह राजपूत, ममता जैन और अशिता श्रीवास्तव शामिल हैं। वहीं बार कोटे से सात वकीलों के नामों की अनुशंसा की गई है। इनमें डॉ. विवेक शरण, राजेश कुमार शुक्ला, कनकलता सिंह, भक्ति व्यास, श्रेयस पंडित, मृणाल केलकर और अविनाश जरगर के नाम शामिल हैं।
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नियुक्ति प्रक्रिया और प्रभाव
कॉलेजियम द्वारा की गई यह सिफारिश केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय को भेजी जाएगी। मंत्रालय में प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति की फाइल राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी। राष्ट्रपति की ओर से नियुक्ति वारंट जारी होने और केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सभी नए न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

इन सभी 12 नए न्यायाधीशों के कार्यभार संभालने के बाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। नए न्यायाधीशों की इस नियुक्ति से जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के साथ-साथ इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में भी लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलने की उम्मीद है।

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