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Lucknow News: एलडीए कोर्ट में अलीगंज अग्निकांड मामले की पहली सुनवाई आज
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अलीगंज अग्निकांड।
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लखनऊ। अलीगंज की जिस अवैध बिल्डिंग में 22 जून को आग लगने से 15 लोगों की जान गई थी उसकी एलडीए के विहित प्राधिकारी की कोर्ट में पहली सुनवाई मंगलवार को होगी। सुनवाई के बाद ही तय होगा कि बिल्डिंग पर बुलडोजर कब चलेगा।
आग लगने की घटना के बाद एलडीए की ओर से भवन स्वामी को 23 जून को नोटिस जारी किया गया था। यह अवैध निर्माण पर कारण बताओ नोटिस भर है। इस पर सुनवाई होने के बाद ही एलडीए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर पाएगा।
भवन निर्माण उपविधि के नियमों के तहत अवैध निर्माण की शिकायत पर एलडीए पहले धारा 27(1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करता है और विहित न्यायालय में वाद दायर करता है। इसमें सुनवाई के लिए 15 दिन का मौका दिया जाता है। सुनवाई के बाद एलडीए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर सकता है। जिन मामलों में यह नोटिस पहले से जारी रहता है उसमें अवैध निर्माण को ध्वस्त करने से पहले सुनवाई का मौका दिए जाने की बाध्यता नहीं रहती है।
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आग लगने की घटना के बाद एलडीए की ओर से भवन स्वामी को 23 जून को नोटिस जारी किया गया था। यह अवैध निर्माण पर कारण बताओ नोटिस भर है। इस पर सुनवाई होने के बाद ही एलडीए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर पाएगा।
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भवन निर्माण उपविधि के नियमों के तहत अवैध निर्माण की शिकायत पर एलडीए पहले धारा 27(1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करता है और विहित न्यायालय में वाद दायर करता है। इसमें सुनवाई के लिए 15 दिन का मौका दिया जाता है। सुनवाई के बाद एलडीए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर सकता है। जिन मामलों में यह नोटिस पहले से जारी रहता है उसमें अवैध निर्माण को ध्वस्त करने से पहले सुनवाई का मौका दिए जाने की बाध्यता नहीं रहती है।
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