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पासपोर्ट पर नया नियम लागू : 15 साल से कम उम्र के बच्चों का पासपोर्ट अब 5 साल तक रहेगा वैध, क्या-क्या हुए बदलाव

Fri, 18 Sep 2026 09:18 AM IST
नितिन गौतम आईएएनएस, नई दिल्ली
आईएएनएस, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Fri, 18 Sep 2026 09:18 AM IST
सार

सरकार ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट को लेकर नियमों में बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय ने नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। इन नियमों के मुताबिक अब बच्चों का पासपोर्ट पांच साल या बच्चों के 18 साल का होने तक, जो भी पहले हो, तक वैध रहेगा। 

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passport new rules 15 years below children document valid for five years
पासपोर्ट नियमों में हुए बदलाव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी होने वाले साधारण भारतीय पासपोर्ट अब पांच साल या बच्चे के 18 साल का होने तक, जो भी पहले हो, तक वैध रहेंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नियमों के तहत यह बदलाव किया गया है। पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026, गुरुवार को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, जो पासपोर्ट नियम, 1980 को संशोधित करता है। 
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सरकार ने क्या बदलाव किए हैं?
संशोधित नियम 12(1ए) के तहत, 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी किया गया 36 पन्नों वाला साधारण पासपोर्ट जारी होने की तारीख से पांच साल की अवधि तक, या बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। 15 सितंबर की अधिसूचना में पासपोर्ट आवेदन शुल्क से संबंधित नियम 8 में भी संशोधन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आवेदन की प्रत्येक श्रेणी के लिए देय शुल्क नियमों की अनुसूची IV में निर्दिष्ट के अनुसार होगा।
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संशोधित नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई से पासपोर्ट से जुड़ी सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी की थी। बढ़ा हुआ शुल्क नए पासपोर्ट आवेदन, नवीनीकरण, तत्काल सेवाओं, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले नए पासपोर्ट, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) और अन्य पासपोर्ट से जुड़ी सेवाओं पर लागू है।
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बच्चों और वरिष्ठ जनों के लिए छूट रहेगी जारी
आठ साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। हालांकि, यह छूट पासपोर्ट के पुनः जारी आवेदनों पर लागू नहीं होगी। वयस्कों के मामले में, 36 पन्नों वाले नए पासपोर्ट या नवीनीकरण के लिए सामान्य आवेदन पर शुल्क मौजूदा 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। 60 पन्नों वाले पासपोर्ट (वयस्क, सामान्य) के लिए शुल्क 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दिया गया है।


शुल्क में की गई बढ़ोतरी
तत्काल योजना के तहत 36 पन्नों वाले वयस्क पासपोर्ट के लिए शुल्क 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि इस श्रेणी में 60 पन्नों वाले पासपोर्ट के लिए शुल्क 4,000 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये हो गया है। तत्काल श्रेणी में 60 पन्नों वाले वयस्क पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट के लिए शुल्क 5,500 रुपये से बढ़ाकर 8,500 रुपये कर दिया गया है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी पासपोर्ट सेवाएं महंगी हो गई हैं। नाबालिगों के लिए 36 पन्नों वाले नए या पुनः जारी (सामान्य) पासपोर्ट के मामले में, शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,750 रुपये कर दिया। तत्काल श्रेणी में नाबालिगों के लिए 36 पन्नों वाले नए या पुनः जारी पासपोर्ट के मामले में, शुल्क 3,000 रुपये से 4,250 रुपये किया गया।
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