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मणिपुर में फिर तनाव: महिला की गोली मारकर हत्या के बाद कुकी-नागा के बीच गोलीबारी, इलाके में निषेधाज्ञा लागू
Sat, 10 Oct 2026 12:33 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी
पीटीआई, इंफाल
पीटीआई, इंफाल
Published by: अस्मिता त्रिपाठी
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:33 PM IST
सार
मणिपुर के कामजोंग जिले के चसाड गांव में शुक्रवार रात पांच बच्चों की मां की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद कुकी और नागा सशस्त्र समूहों के बीच गोलीबारी और आगजनी हुई। हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी।
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मणिपुर में तनाव (फाइल फोटो)
- फोटो : Amar Ujala Graphics
विस्तार
मणिपुर के कामजोंग जिले में कथित तौर पर गोली मारकर एक महिला की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद हिंसा से जूझ रहे राज्य में फिर से हिंसा भड़क गई, जिसके चलते अधिकारियों को निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी। यह जानकारी अधिकारियों ने शनिवार को दी।
कैसे हुई मौत?
उन्होंने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात करीब 9:35 बजे नागा-बहुल जिले के कुकी-बहुल गांव 'चसाड' में हुई। उन्होंने आगे बताया कि पांच बच्चों की मां उस महिला की गर्दन के पास गोली लगी और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई।
अधिकारियों ने क्या बताया?
अधिकारियों ने बताया कि इस हत्या के बाद कुकी और नागा सशस्त्र समूहों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई, जो शनिवार सुबह भी जारी थी। उन्होंने बताया कि हिंसा में कई घरों में आग भी लगा दी गई। जिला प्रशासन ने और हिंसा को रोकने के लिए चसाड पुलिस गेट जंक्शन के 400 मीटर के दायरे में बीएनएसएस की धारा 162 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। इन आदेशों के तहत पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है।
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कैसे हुई मौत?
उन्होंने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात करीब 9:35 बजे नागा-बहुल जिले के कुकी-बहुल गांव 'चसाड' में हुई। उन्होंने आगे बताया कि पांच बच्चों की मां उस महिला की गर्दन के पास गोली लगी और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई।
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अधिकारियों ने क्या बताया?
अधिकारियों ने बताया कि इस हत्या के बाद कुकी और नागा सशस्त्र समूहों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई, जो शनिवार सुबह भी जारी थी। उन्होंने बताया कि हिंसा में कई घरों में आग भी लगा दी गई। जिला प्रशासन ने और हिंसा को रोकने के लिए चसाड पुलिस गेट जंक्शन के 400 मीटर के दायरे में बीएनएसएस की धारा 162 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। इन आदेशों के तहत पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है।
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