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Hisar News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने किशोरी को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के दोषी रोकी को 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। वहीं उसका साथ देने वाले दोषी अमन को अपहरण और षड्यंत्र रचने के आरोप में चार साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
मामला बरवाला का है। 26 नवंबर 2021 को 14 वर्षीय छात्रा स्कूल की छुट्टी के बाद घर नहीं लौटी थी। छात्रा के भाई ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी बहन सुबह स्कूल गई थी और करीब 11:30 बजे छुट्टी होने के बाद घर नहीं पहुंची। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और बरवाला मुख्य सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें एक युवक छात्रा के साथ जाता दिखाई दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार युवक भी अपने घर पर नहीं मिला।
परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक बहला-फुसलाकर छात्रा को अपने साथ ले गया है। बरवाला थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 363 और 366ए के तहत प्राथमिकी दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू की। बाद में छात्रा को बरामद कर लिया गया। उसका मेडिकल कराया गया और बयान के आधार पर पॉक्सो व दुष्कर्म की धाराएं जोड़ी गईं। अदालत ने सुनवाई के बाद रोकी को दुष्कर्म, पॉक्सो की छह धाराओं, अपहरण और जान से मारने की धमकी देने के मामले में 20 साल की सजा सुनाई।
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मामला बरवाला का है। 26 नवंबर 2021 को 14 वर्षीय छात्रा स्कूल की छुट्टी के बाद घर नहीं लौटी थी। छात्रा के भाई ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी बहन सुबह स्कूल गई थी और करीब 11:30 बजे छुट्टी होने के बाद घर नहीं पहुंची। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और बरवाला मुख्य सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें एक युवक छात्रा के साथ जाता दिखाई दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार युवक भी अपने घर पर नहीं मिला।
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परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक बहला-फुसलाकर छात्रा को अपने साथ ले गया है। बरवाला थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 363 और 366ए के तहत प्राथमिकी दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू की। बाद में छात्रा को बरामद कर लिया गया। उसका मेडिकल कराया गया और बयान के आधार पर पॉक्सो व दुष्कर्म की धाराएं जोड़ी गईं। अदालत ने सुनवाई के बाद रोकी को दुष्कर्म, पॉक्सो की छह धाराओं, अपहरण और जान से मारने की धमकी देने के मामले में 20 साल की सजा सुनाई।
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