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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   The High Court directed the police to take a decision by the 28th on the bank union's petition

Delhi NCR News: हाईकोर्ट ने बैंक यूनियन की याचिका पर पुलिस को 28 तक फैसला लेने का दिया निर्देश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 06:40 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह सरकारी बैंक कर्मचारियों के यूनियन के प्रदर्शन स्थल संबंधी अनुरोध पर 28 सितंबर तक फैसला कर यूनियन को सूचित करे। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा, प्रतिवादी प्राधिकरणों को निर्देश दिया जाता है कि वे सोमवार तक प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थल के अनुरोध पर विचार करें।


यह आदेश यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस दिल्ली स्टेट (यूएफबीयू) की याचिका पर पारित किया गया। यूनियन ने कोर्ट में कहा था कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। बैंक कर्मचारी 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल पर जाने वाले हैं। वे पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेटिव (पीएलआई) योजना पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। यूएफबीयू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 28, 29 और 30 सितंबर को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना लगाने की अनुमति मांगी थी। याचिका में पुलिस द्वारा अनुमति न देने और देरी का विरोध करते हुए कहा गया था कि अगर जंतर मंतर पर अनुमति नहीं दी जा सकती तो वैकल्पिक स्थान पर धरना लगाने की अनुमति दी जाए।
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