मरीजों की सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने नया निर्देश जारी किया है। अब केवल वही फर्टिलिटी क्लीनिक और शुक्राणु बैंक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) से जुड़ी जरूरी सामग्री खरीद सकेंगे, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (एआरटी) अधिनियम, 2021 और सरोगेसी अधिनियम, 2021 के तहत पंजीकृत हैं। यह निर्देश आईवीएफ मीडिया, क्रायोप्रिजर्वेशन मीडिया, रिएजेंट्स और आईवीएफप्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली अन्य लैब सामग्री पर लागू होगा। इनका उपयोग अंडाणु, शुक्राणु और भ्रूण को सुरक्षित रखने और विकसित करने के लिए किया जाता है।