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हाईकोर्ट का आदेश: स्कूल ड्रेस और बैग के साथ बच्ची को पेश करे पिता, अपहरण का है आरोप; मां ने लगाई थी गुहार

Mon, 07 Sep 2026 10:36 AM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद

सार

फिरोजाबाद के एमजीएम कॉन्वेंट स्कूल से छह वर्षीय बच्ची को पिता द्वारा ले जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने आरोपी पिता को 21 सितंबर को बच्ची को उसी स्कूल ड्रेस और बैग के साथ सशरीर पेश करने का निर्देश दिया है।
 
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इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।
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फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र स्थित एमजीएम कॉन्वेंट स्कूल से छह वर्षीय मासूम बच्ची शिफत को उसके पिता द्वारा ले जाने का चर्चित मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। बंगलुरू में कार्यरत पीड़िता की मां हिमांतिका की ओर से हाईकोर्ट में गुहार लगाए जाने के बाद अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने आरोपी पिता को निर्देश दिया है कि 21 सितंबर को बच्ची को उसी स्कूल ड्रेस और बैग के साथ अदालत में पेश किया जाए। जिस स्थिति में वह घटना के दिन उसे ले गया था।
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इससे पूर्व अदालत में फिरोजाबाद पुलिस के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर आरोपी पिता पूर्व में हाईकोर्ट और पुलिस के समक्ष शपथ पत्र दाखिल कर बच्ची के पूरी तरह सकुशल होने का दावा कर चुका है। हालांकि, अदालत ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बच्ची की भौतिक सशरीर प्रस्तुति के कड़े निर्देश दिए हैं।

पति-पत्नी के विवाद के बीच स्कूल से ले गया था पिता
शहर के थाना दक्षिण क्षेत्र में स्थित नई बस्ती निवासी संजय कुमार सक्सेना की छह वर्षीय भांजी शिफत बीते 6 मई 2026 को एमजीएम कॉन्वेंट स्कूल से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर खुलासा हुआ था कि बच्ची का पिता जसप्रीत सिंह निवासी बलदेव नगर, अंबाला, हरियाणा, जिसका अपनी पत्नी हिमांतिका से न्यायालय में विवाद चल रहा है, उसे अपनी गोद में उठाकर साथी के साथ स्कूटी से ले गया था। जसप्रीत 5 मई को भरण-पोषण के एक मुकदमे की तारीख पर फिरोजाबाद आया था और अगले ही दिन उसने इस घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद बच्ची के मामा संजय की तहरीर पर थाना दक्षिण पुलिस ने 8 मई को आरोपी पिता जसप्रीत और उसके साथी के खिलाफ अपहरण की संगीन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।
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