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Baghpat News: रीनू के हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज

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बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पूनम राजपूत ने सिसाना गांव के रीनू के हत्यारोपी सुमित की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसमें चार आरोपी गिरफ्तार कर जेल में बंद हैं।
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सिसाना गांव निवासी रविंद्र ने 10 जून को कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उसके भाई रीनू को घर से बुलाकर फुफेरे भाई सुमित, यश उर्फ काला, दोस्त सागर और संदीप ने मिलकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को खाली प्लॉट में खड़ी बस में छिपा दिया गया। पुलिस की जांच में अनैतिक संबंधों को रीनू की हत्या करना सामने आया था। पुलिस ने सुमित, यश उर्फ काला, सागर और संदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में बंद आरोपी सुमित ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया।
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