अंबेडकरनगर। मालीपुर थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर घर में घुसकर हमला करने के आरोपी मयाराम उर्फ मंशाराम की अग्रिम जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार ने खारिज कर दी। अदालत ने मेडिकल साक्ष्यों और विवेचना की स्थिति को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया।
अभियोजन के अनुसार, देवसरा निवासी लालमन ने तीन जुलाई को थाने में तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि दो जुलाई को भूमि विवाद के चलते मयाराम समेत अन्य आरोपी उसके घर पहुंचे और उसकी, पिता हरिलाल, मां व बहन ज्योति की पिटाई की। धारदार हथियार से भी हमला किया गया। घटना में लालमन और हरिलाल को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।
अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हरिलाल के सिर में हड्डी तक गहरा घाव था। एक्स-रे में बाईं टेम्पोरो-पैराइटल खोपड़ी और आठवीं, नौवीं व दसवीं पसली में फ्रैक्चर मिला। सीटी स्कैन में सिर के बाएं हिस्से में हेमेटोमा भी मिला।
कोर्ट ने कहा कि मेडिकल साक्ष्य प्रथमदृष्टया आरोपों का समर्थन करते हैं। विवेचना पूरी नहीं हुई है और हमले में प्रयुक्त हथियार बरामद नहीं हुआ है। पुरानी रंजिश और घायल गवाहों को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की गई। (संवाद)