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सौरभ-अमित हत्याकांड: जेल में सो नहीं पा रहे कातिल, दशहरे बाद रविता-अमरदीप; मुस्कान-साहिल दाखिल करेंगे याचिका

Mon, 19 Oct 2026 10:30 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ

सार

मेरठ के सौरभ राजपूत और बहसूमा के अमित कश्यप हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा मिलने के बाद जेल में चारों बैचेन हैं, रात में नहीं सो पा रहे हैं। दशहरे के बाद कातिल पत्नी रविता और उसका प्रेमी अमरदीप के अलावा सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। 13 अप्रैल 2025 की सुबह अमित का शव उनके घर में बिस्तर पर मिला था। शुक्रवार को अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। सौरभ राजपूत की तीन मार्च 2025 की रात हत्या कर दी थी।
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meerut murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
मेरठ के सौरभ राजपूत और बहसूमा के अमित कश्यप हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा के बाद चारों दोषियों मुस्कान-साहिल, रविता-अमरदीप के वकील दशहरे के बाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इस संबंध में वरिष्ठ जेल अधीक्षक डाॅ. वीरेश राज शर्मा से अमरदीप और साहिल के परिजनों ने शनिवार को मुलाकात की थी।

पति सौरभ की हत्या के मामले में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। वहीं, पति अमित की हत्या कर चारपाई पर सांप छोड़ने के मामले में पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को भी अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। 
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रविता व मुस्कान - फोटो : अमर उजाला
मुस्कान-साहिल और रविता-अमरदीप हाईकोर्ट में अपील के लिए निजी वकील चाहते हैं। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने बताया कि मृत्युदंड की सजा के बाद इन चारों की बैचेनी बढ़ गई है। रात की नींद भी उड़ी हुई है। 
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साहिल और मुस्कान व रविता और अमरदीप - फोटो : अमर उजाला
इनकी निगरानी की जा रही है और जेल अस्पताल के डॉक्टरों से काउंसलिंग कराई जा रही है। दोनों की सुरक्षा के मद्देनजर बैरकों के बाहर अतिरिक्त स्टाफ भी तैनात किया गया है। एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर दशहरे के बाद चारों दोषियों की काउंसलिंग करेंगे।

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आरोपी प्रेमी अमरदीप की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
लखनऊ और आगरा जेल में शिफ्ट होंगे
उन्होंने बताया कि कैदी साहिल और अमरदीप को आगरा जेल भेजने के लिए लखनऊ से पत्राचार किया गया है। इसी तरह महिलाओं के लिए नारी बंदी निकेतन लखनऊ में है। उनको वहां भेजा जाएगा। अभी वहां जेल में जगह नहीं है इसलिए अभी इन दोषियों की शिफ्ट करने में समय लगेगा।
 
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आरोपी पत्नी रविता की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
कातिल रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा का एलान
यूपी के मेरठ जिले के बहसूमा थाना इलाके के अकबरपुर सादात गांव में हुए बहुचर्चित अमित कश्यप उर्फ मिक्की (31) हत्याकांड में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर (एडीजे-12) की अदालत ने दोषी पत्नी रविता (25) और उसके प्रेमी अमरदीप (22) को मृत्युदंड (फांसी की सजा) दिया है।

 
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meerut murder - फोटो : अमर उजाला
अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अतिरिक्त, साक्ष्य मिटाने और अपराधी को संरक्षण देने से संबंधित धाराओं के तहत दोनों को 7-7 साल के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की अलग से सजा दी गई है। 
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meerut murder - फोटो : अमर उजाला
पोस्टमार्टम न कराने पर अड़ी थी रविता
13 अप्रैल 2025 की सुबह अमित का शव उनके घर में बिस्तर पर मिला था। प्राकृतिक दिखाने के लिए शव के नीचे एक जिंदा घोड़ा पछाड़ सांप (रेट स्नेक) दबाया गया था। शरीर पर सांप के डसने के 10 निशान मौजूद थे। अमित का भाई मोनू शव को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। यहां डॉक्टरों ने इसे सर्पदंश से मौत नहीं माना और पोस्टमार्टम की सलाह दी। 

 

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meerut murder - फोटो : अमर उजाला
मोनू ने रविता से यह बात बताई तो वह पोस्टमार्टम न कराने पर अड़ गई, लेकिन मोनू ने बिना बताए पोस्टमार्टम करा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि अमित की मौत गला, नाक और मुंह दबाकर दम घुटने से हुई थी। गर्दन की हायोइड बोन और थायरॉइड कार्टिलेज भी टूट चुकी थी।

 

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रविता, उसका प्रेमी अमरदीप (सिर झुकाए)। अमित कश्यप की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला
मृतक के भाई मोनू ने 16 अप्रैल 2025 को रविता और अमरदीप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने जब रविता की कॉल डिटेल निकाली तो कत्ल की रात से गिरफ्तारी तक उसकी अमरदीप से 51 बार फोन पर बात हुई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

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मुस्कान और सौरभ की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
कातिल मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी की सजा
मेरठ के बहुचर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने पति की हत्या करने वाली मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को 14 अक्तूबर 2026 को मृत्युदंड की सजा सुनाई। जिला जज ने 30 सितंबर 2026 को 22 गवाहों के बयान और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर और दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद मुस्कान और साहिल को दोषी करार दिया था।

 

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आरोपी साहिल और मुस्कान की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
नीले ड्रम में शव के टुकड़े चिनकर घूमने चले गए थे
इंद्रानगर निवासी सौरभ ने ब्रह्मपुरी निवासी मुस्कान से 2016 में प्रेम विवाह किया था। सौरभ पहले मर्चेंट नेवी में थे फिर बाद में लंदन में नौकरी करने लगे थे। मुस्कान मेरठ में किराए के मकान में रहती थी। इसी दौरान मुस्कान के अपने पुराने दोस्त साहिल शुक्ला से करीबी संबंध बन गए। 24 फरवरी 2025 को सौरभ अपनी छह साल की बेटी और पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से आए थे।

 

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सौरभ राजपूत की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
संबंधों में बाधा बनने पर मुस्कान ने नशे की गोलियां देने के बाद प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की तीन मार्च 2025 की रात हत्या कर दी थी। उसके शव के टुकड़े नौले ड्रम में भरकर सीमेंट से चिन दिए और दोनों हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और कसौल में घूमने चले गए थे। मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल भी लेकर गई थी। वह यह दर्शाना चाहती थी कि वह सौरभ के साथ घूमने गई थी। 

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मुस्कान और सौरभ की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
दोनों के वहां से लौटने पर 18 मार्च 2025 को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया था। तभी से दोनों जेल में हैं। मुस्कान ने 24 नवंबर 2025 को जेल में दूसरी बेटी को जन्म दिया। बड़ी बेटी पीहू अपने नाना-नानी के पास रहती है। 12 मई 2025 को जांच पूरी कर करीब एक हजार पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

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सौरभ हत्यकांड में मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाए जान के बाद सौरभ के भाई की आंखों में आए आंस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
साक्ष्य छिपाने पर सात साल की सजा, जुर्माना भी
जिला जज ने दोनों दोषियों को बीएनएस में हत्या की धारा 103 (1) और साझा इरादे के अपराध की धारा 3 (5) में मृत्युदंड व साक्ष्य छिपाने के अपराध बीएनएस की धारा 238 (ए) में सात वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर हत्या में 50-50 हजार रुपये और साक्ष्य छिपाने में 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न जमा करने पर पांच और एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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अमित हत्याकांड में दोषियों को सुनाई गई सजा एडीजे 12 जयबीर सिंह नागर की कोर्ट के बाहर लगी भीड़ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
अब इन घटनाओं पर भी नजर, सभी भी पत्नी आरोपी
राहुल हत्याकांड

1. परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के अगवानपुर गांव निवासी 28 वर्षीय राहुल की एक नवंबर 2025 को हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि उसकी पत्नी अंजलि के पड़ोसी अजय से प्रेम संबंध थे। राहुल को ठिकाने लगाने के लिए अंजलि ने अजय के संग साजिश रची। अंजलि ने राहुल को गांव के बाहर मंदिर पर बुलाया जहां अजय ने राहुल की तीन गोलियां मारकर हत्या कर दी। यह मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है।

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नैन सिंह हत्याकांड : पत्नी कोमल ने प्रेमी से कराई थी बीएसएफ जवान की हत्या - फोटो : नैन सिंह हत्याकांड : पत्नी कोमल ने प्रेमी से कराई थी बीएसएफ जवान की हत्या
बीएसएफ जवान नैन सिंह
2. परीक्षितगढ़ के अगवानपुर निवासी बीएसएफ जवान नैन सिंह की चार अप्रैल 2026 को घर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने खुलासा किया था कि पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी कोमल ने अपनी मौसी के बेटे गुलशन के साथ पूरी प्लानिंग थी। पुलिस ने कोमल, गुलशन समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस हत्या के लिए कोमल ने छह लाख की सुपारी दी थी और जेवर गिरवी रखे थे। यह मुकदमा भी कोर्ट में विचाराधीन है।

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अमित हत्याकांड में दोषियों को सुनाई गई सजा एडीजे 12 जयबीर सिंह नागर की कोर्ट के बाहर लगी भीड़ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
सुभाष हत्याकांड
3. जानी खुर्द निवासी सुभाष की 23 जून 2025 में हत्या हुई थी। पुलिस ने राजफाश किया कि हत्या में उनकी पत्नी कविता, छोटी बेटी सोनम और बेटी का प्रेमी विपिन शामिल हैं। हत्या संपत्ति विवाद में कराई गई थी। इस मामले में पुलिस ने बेटी के प्रेमी विपिन, उसके दोस्त अजगर उर्फ शिवम, मां-बेटी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कविता और सोनम जमानत पर जेल से रिहा हो चुकी हैं। यह मुकदमा कोर्ट में ट्रायल पर है।
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डीजी कोर्ट में सजा सुनाने के बाद कोर्ट से बाहर आते अधिवक्ता - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
अजय कुमार हत्याकांड
4. जानी के गांव कुसैडी निवासी लोडर ऑपरेटर अजय कुमार की हत्या 27 फरवरी 2025 को हुई थी। वारदात के समय अजय कुमार उर्फ बिटटू ताऊ के बेटे की शादी समारोह में शामिल होने के बाद लौट रहे थे। तभी उनकी रास्ते में ईंट से वार कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने राजफाश किया तो अजय की पत्नी संगीता की प्लानिंग सामने आए। संगीता ने गाजियाबाद निवासी प्रेमी अवनीश को पाने के लिए पति की हत्या कराई थी। संगीता जमानत पर है और मुकदमा कोर्ट में चल रहा है।
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