Third Party Car Insurance: नया वाहन खरीदते ही उसका इंश्योरेंस यानी बीमा कराना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अनिवार्य होता है। लेकिन अक्सर गाड़ी मालिक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कॉम्प्रेहेसिव यानी साधारण इंश्योरेंस के बीच के फर्क को समझ नहीं पाते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सिर्फ सड़क दुर्घटना में किसी दूसरे व्यक्ति, उसकी गाड़ी या संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करता है।
वहीं साधारण इंश्योरेंस आपकी अपनी गाड़ी की चोरी, दुर्घटना में हुए नुकसान या प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। आसान शब्दों में कहें तो दोनों बीमों के अधिकार और सुरक्षा का दायरा बिल्कुल अलग होता है। आइए इस लेख में इन दोनों इंश्योरेंस के बारे में विस्तार से जानते हैं, ताकी आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी गाड़ी के लिए इंश्योरेंश खरीद सकें।