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लखनऊ: पत्नी-बहन की हत्या कर खुदकुशी करने वाले मानस पर FIR, मृतक व्यक्ति पर दर्ज केस पर उठे सवाल?

Fri, 25 Sep 2026 06:18 AM IST
रोहित मिश्र ज्ञान बिहारी मिश्र, लखनऊ

सार

Manas murder case: वारदात के एक माह तक किसी की ओर से शिकायत नहीं दी गई थी। मानस के रिश्तेदारों के साथ-साथ दिव्या के परिजनों ने भी पुलिस से संपर्क नहीं किया था।
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तूलिका, दिव्या और मानस - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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गोमतीनगर में 20 अगस्त को पत्नी दिव्या और बहन तूलिका की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुदकुशी करने वाले बैंक अफसर मानस बाजपेयी ने खिलाफ वारदात के एक महीने बाद हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिव्या के पिता राजाजीपुरम निवासी सतीश चंद्र मिश्र की तहरीर पर गोमतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है।

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वारदात के एक माह तक किसी की ओर से शिकायत नहीं दी गई थी। मानस के रिश्तेदारों के साथ-साथ दिव्या के परिजनों ने भी पुलिस से संपर्क नहीं किया था। अब अचानक उस मानस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है जो इस दुनिया में नहीं है। सतीश मिश्र ने तहरीर में लिखा कि 20 अगस्त को मेरी बेटी दिव्या मिश्रा की मिठाई वाला चौराहे के पास स्थित आईसीआईसीआई बैंक के मेन गेट पर उसके पति मानस ने हत्या कर दी थी। बाद में मानस ने अपने घर 1/282 विरामखंड गोमतीनगर पहुंचकर बहन की हत्या कर खुद को भी गोली मारकर जान दे दी थी।

आरोप है कि सतीश की छोटी बेटी प्रज्ञा मिश्रा की ओर से 26 अगस्त को स्पीड पोस्ट के जरिये वारदात के बारे में थाने में तहरीर भेजी गई थी। सतीश के मुताबिक उनकी जानकारी में घटना की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस मानस को असलहा उपलब्ध कराने वाले अधिवक्ता के बारे में पता लगा रही है। इसके साथ यह भी मालूम किया जा रहा है कि वारदात के पीछे कोई साजिश में तो शामिल नहीं था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब पुलिस नए सिरे से पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है।
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ऑटो चालक से फिर होगी पूछताछ
वारदात के समय मानस के साथ मौजूद ऑटो चालक मुकेश से पुलिस फिर पूछताछ करेगी। मानस के बुलाने पर वह घटना वाले दिन पहुंचा था। मुकेश ही उसे मिठाई वाला चौराहा स्थित आईसीआईसीआई बैंक के बाहर ले गया था। यहां मानस ने दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद मानस ने मुकेश को गन पॉइंट पर रखकर वापस हुसड़िया चौराहा छोड़ने के लिए कहा था। डर के कारण मुकेश ने ऐसा ही किया। इसके बाद मानस ने घर पहुंचकर बहन तूलिका की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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मृतक पर नहीं दर्ज हो सकती एफआईआर

आरोपी मानस और पत्नी दिव्या। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल का कहना है कि नियम के तहत किसी मृतक पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। अगर ऐसा हुआ है तो यह जांच का विषय है। उन्होंने बताया कि घटना के पीछे अगर कोई षड्यंत्र में शामिल है तो रिपोर्ट दर्ज कर अन्य लोगों की भूमिका की जांच हो सकती है।

बड़ा सवाल : अब आगे क्या
मानस पर एफआईआर दर्ज होने के बाद बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में पुलिस अब आगे क्या करेगी। हत्या करने वाले की मौत हो चुकी है, जिसे नामजद किया गया है। ऐसे में मानस के खिलाफ कार्रवाई हो नहीं सकती। माना जा रहा है कि पुलिस नियम के अनुसार अंतिम रिपोर्ट लगाएगी।

शव के पास से मिले थे तीन असलहे
मानस और उनकी बहन तूलिका का शव कमरे में बेड पर मिला था। शव के पास दो पिस्तौल और एक तमंचा बरामद हुआ था। मानस ने आत्महत्या से पहले व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था। इसमें उसने पत्नी की हत्या और खुद की आत्महत्या करने का जिक्र किया था। मानस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 
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