हिमाचल हाईकोर्ट ने चमियाना अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों को हो रही असुविधाओं और परेशानियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने पूर्व में आदेश दिया था कि एक सितंबर से 30 सितंबर तक संजौली से टनल तक प्रतिबंधित मार्ग को सुबह के समय यातायात के लिए सुचारु रूप से खुला रखा जाए। हालांकि शाम के समय प्रतिबंधित मार्ग की यातायात व्यवस्था में किसी तरह के बदलाव की कोई योजना नहीं है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्थानीय नागरिकों की ओर से जताई गई आशंकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि शाम के समय प्रतिबंधित मार्ग पर यातायात व्यवस्था में बदलाव करने पर अदालत इस स्तर पर कोई विचार नहीं कर रही है। शाम को अभी भी पहले की तरह ही तय समय के लिए वाहनों की आवाजाही बंद रखी जाएगी। इसके अलावा खंडपीठ ने चमियाना अस्पताल में ब्लड बैंक खोलने और लाइसेंस प्राप्त ब्लड स्टोरेज यूनिट की प्रगति पर विभाग से हलफनामा तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।