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शिमला: संजौली-ढली टनल मार्ग पर शाम को जारी रहेगा प्रतिबंध, नहीं होगा बदलाव, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

Fri, 02 Oct 2026 06:14 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

खंडपीठ ने पूर्व में आदेश दिया था कि एक सितंबर से 30 सितंबर तक संजौली से टनल तक प्रतिबंधित मार्ग को सुबह के समय यातायात के लिए सुचारु रूप से खुला रखा जाए। हालांकि शाम के समय प्रतिबंधित मार्ग की यातायात व्यवस्था में किसी तरह के बदलाव की कोई योजना नहीं है।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल हाईकोर्ट ने चमियाना अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों को हो रही असुविधाओं और परेशानियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने पूर्व में आदेश दिया था कि एक सितंबर से 30 सितंबर तक संजौली से टनल तक प्रतिबंधित मार्ग को सुबह के समय यातायात के लिए सुचारु रूप से खुला रखा जाए। हालांकि शाम के समय प्रतिबंधित मार्ग की यातायात व्यवस्था में किसी तरह के बदलाव की कोई योजना नहीं है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्थानीय नागरिकों की ओर से जताई गई आशंकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि शाम के समय प्रतिबंधित मार्ग पर यातायात व्यवस्था में बदलाव करने पर अदालत इस स्तर पर कोई विचार नहीं कर रही है। शाम को अभी भी पहले की तरह ही तय समय के लिए वाहनों की आवाजाही बंद रखी जाएगी। इसके अलावा खंडपीठ ने चमियाना अस्पताल में ब्लड बैंक खोलने और लाइसेंस प्राप्त ब्लड स्टोरेज यूनिट की प्रगति पर विभाग से हलफनामा तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।

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बिजली बोर्ड की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट में बताया कि 22 केवी एचटी और एलटी बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड आरसीसी डक्ट के माध्यम से बिछाया जाना है। इस परियोजना पर करीब 1.72 करोड़ रुपये की लागत आएगी। अदालत ने बिजली बोर्ड को निर्देश दिया कि वह लोक निर्माण विभाग और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर राइट ऑफ वे की उपलब्धता के अनुसार इस काम में तेजी लाए। न्यायालय में न्याय मित्र ने 25 नवंबर 2025 के आदेश का हवाला देते हुए ब्लड बैंक के गठन और लाइसेंस प्राप्त ब्लड स्टोरेज यूनिट का मुद्दा उठाया। अदालत ने इस दिशा में अब तक हुई प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

वरिष्ठ नागरिकों ने मार्ग खोलने का किया था विरोध
संजौली चौक से ढली तक सुबह और शाम के समय वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित थी। चमियाना अस्पताल जाने वाले मरीजों की समस्याओं को देखते हुए प्रदेश हाईकोर्ट ने सुबह के समय मार्ग को वन-वे खोलने के आदेश दिए थे। इसका विगत दिनों स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों ने विरोध जताया था। लोगों का कहना था कि सुबह और शाम के समय मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहने से उन्हें बाजार में सामान खरीदने और सुरक्षित आवाजाही में सुविधा मिलती थी। इसको लेकर वरिष्ठ नागरिकों ने प्रदेश उच्च न्यायालय से अपने आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था।
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