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Hathras News: गैंगस्टर एक्ट के नौ साल पुराने मामले में पांच साल की सजा

Mon, 02 Nov 2026 02:40 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:40 AM IST
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Five-year sentence in a nine-year-old Gangster Act case
एडीजे कोर्ट चतुर्थ ने गैंगस्टर एक्ट के नौ साल पुराने मामले में अभियुक्त को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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सिकंदराराऊ कोतवाली पुलिस ने 2017 में नौरंगाबाद पश्चिमी, सिकंदराराऊ निवासी धीरज पाठक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की थी। अभियोग की विवेचना करते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। लंबित मामलों की पैरवी करने के क्रम में पुलिस विभाग के ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत इस मामले की भी पैरवी की गई। अभियोजन शाखा भी केस में सक्रिय हुई। शनिवार को न्यायालय ने पत्रावलियों पर मौजूद सबूत व गवाहों के आधार पर अभियुक्त धीरज पाठक को दोषी ठहराया तथा सजा सुनाई।
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