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झारखंड: जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के दौरान तंबाकू सेवन पर सख्ती, उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना
Sun, 11 Oct 2026 08:01 PM IST
तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी
Updated Sun, 11 Oct 2026 08:01 PM IST
सार
जमशेदपुर में दुर्गा पूजा पंडालों और आसपास के मेला परिसरों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पंडालों और उनके आसपास 100 मीटर के दायरे में धूम्रपान व तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई है। नियम तोड़ने वालों से 1,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
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जमशेदपुर में दुर्गा पूजा पंडालों में तंबाकू पर बैन
- फोटो : iStock
विस्तार
जमशेदपुर जिले के सभी दुर्गा पूजा पंडालों और आसपास के मेला परिसरों को स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया है। सिविल सर्जन डॉ साहिर पाल ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और पूजा स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह निर्देश जारी किया है।
कोटपा-2003 अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत पूजा पंडालों को पूरी तरह नो स्मोकिंग जोन घोषित किया गया है। इसके तहत पंडाल परिसर और आसपास के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट, बीड़ी सहित अन्य सभी तंबाकू उत्पादों तथा नशीले पदार्थों के सेवन एवं बिक्री पर रोक लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
सुरक्षा और आग का खतरा
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने से न केवल अन्य श्रद्धालुओं को परेशानी होती है, बल्कि आग लगने का गंभीर खतरा भी बना रहता है। पूजा पंडालों के निर्माण और सजावट में कपड़ों तथा अन्य सामग्रियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी स्थिति में सिगरेट या बीड़ी का जलता हुआ टुकड़ा भीषण आग का कारण बन सकता है। शॉर्ट सर्किट की आशंका के साथ-साथ धूम्रपान से जुड़ी ऐसी घटनाओं से बचाव के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने यह कदम उठाया है, ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और धूम्रपान मुक्त वातावरण मिल सके।
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जागरूकता अभियान और हेल्पलाइन
तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत जिले के सभी दुर्गा पूजा पंडाल परिसरों में जागरूकता से संबंधित पोस्टर और बैनर लगाए जाएंगे। इन पोस्टरों पर गैर धूम्रपान क्षेत्र और तंबाकू मुक्त परिसर जैसे स्पष्ट संदेश अंकित किए जाएंगे। इसके अलावा तंबाकू की लत छोड़ने के इच्छुक लोगों की मदद के लिए राष्ट्रीय तंबाकू नशा मुक्ति टोल फ्री नंबर 1800-11-2356 भी बैनरों पर प्रदर्शित किया जाएगा।
ये भी पढ़ें- बिहार: ‘आंदोलन का अधिकार है, अराजकता का नहीं’, एसआईआर प्रदर्शन पर चिराग पासवान का बयान
श्रद्धालुओं से विशेष अपील
सिविल सर्जन डॉ साहिर पाल ने आम लोगों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे आस्था के इस महापर्व के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वे पूजा पंडालों को स्वच्छ, सुरक्षित और तंबाकू मुक्त बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ताकि सभी श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के मां दुर्गा के दर्शन कर सकें।
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कोटपा-2003 अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत पूजा पंडालों को पूरी तरह नो स्मोकिंग जोन घोषित किया गया है। इसके तहत पंडाल परिसर और आसपास के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट, बीड़ी सहित अन्य सभी तंबाकू उत्पादों तथा नशीले पदार्थों के सेवन एवं बिक्री पर रोक लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
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सुरक्षा और आग का खतरा
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने से न केवल अन्य श्रद्धालुओं को परेशानी होती है, बल्कि आग लगने का गंभीर खतरा भी बना रहता है। पूजा पंडालों के निर्माण और सजावट में कपड़ों तथा अन्य सामग्रियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी स्थिति में सिगरेट या बीड़ी का जलता हुआ टुकड़ा भीषण आग का कारण बन सकता है। शॉर्ट सर्किट की आशंका के साथ-साथ धूम्रपान से जुड़ी ऐसी घटनाओं से बचाव के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने यह कदम उठाया है, ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और धूम्रपान मुक्त वातावरण मिल सके।
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जागरूकता अभियान और हेल्पलाइन
तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत जिले के सभी दुर्गा पूजा पंडाल परिसरों में जागरूकता से संबंधित पोस्टर और बैनर लगाए जाएंगे। इन पोस्टरों पर गैर धूम्रपान क्षेत्र और तंबाकू मुक्त परिसर जैसे स्पष्ट संदेश अंकित किए जाएंगे। इसके अलावा तंबाकू की लत छोड़ने के इच्छुक लोगों की मदद के लिए राष्ट्रीय तंबाकू नशा मुक्ति टोल फ्री नंबर 1800-11-2356 भी बैनरों पर प्रदर्शित किया जाएगा।
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श्रद्धालुओं से विशेष अपील
सिविल सर्जन डॉ साहिर पाल ने आम लोगों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे आस्था के इस महापर्व के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वे पूजा पंडालों को स्वच्छ, सुरक्षित और तंबाकू मुक्त बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ताकि सभी श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के मां दुर्गा के दर्शन कर सकें।