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प्रदर्शन का असर: पटियाला हाउस और राउज एवेन्यू कोर्ट में कल वर्चुअल सुनवाई, कैदियों की पेशी भी ऑनलाइन
Fri, 09 Oct 2026 07:50 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: Rahul Kumar Tiwari
Updated Fri, 09 Oct 2026 07:50 PM IST
सार
दिल्ली में 10 अक्तूबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पटियाला हाउस और राउज एवेन्यू जिला अदालतों में सभी मामलों की सुनवाई ऑनलाइन होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुपस्थिति के कारण प्रतिकूल आदेश नहीं देने के निर्देश भी दिए हैं।
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दिल्ली हाईकोर्ट, Delhi High Court
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राजधानी में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासनिक आदेश जारी किया। इसके तहत शनिवार, 10 अक्तूबर को पटियाला हाउस और राउज एवेन्यू जिला अदालतों में सभी मामलों की सुनवाई ऑनलाइन माध्यम से होगी।
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रजिस्ट्रार जनरल के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पटियाला हाउस कोर्ट परिसर और राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में तैनात जो न्यायिक अधिकारी अपनी संबंधित अदालतों तक नहीं पहुंच पाते हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई कर सकते हैं।
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अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वादियों, अधिवक्ताओं, गवाहों या आरोपियों की अनुपस्थिति के कारण किसी भी मामले में प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा। किसी मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता होने पर उसे निकट भविष्य की किसी तारीख तक स्थगित किया जाएगा।
अधिसूचना में कहा गया है, 'नई दिल्ली जिला अदालतों यानी पटियाला हाउस कोर्ट परिसर और राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में दीवानी और आपराधिक मामलों समेत सभी मामलों की कार्यवाही और सुनवाई केवल ऑनलाइन माध्यम से होगी।' इसमें यह भी कहा गया है कि जिला अदालतों में विचाराधीन कैदियों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही पेश किया जाएगा।
यह आदेश कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले आया है। सीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन का आह्वान किया है।