फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand jan vishwas amendment bill jail terms reduced fines increased in several laws

उत्तराखंड विधानसभा सत्र: कई कानूनों में सजा की अवधि कम, जुर्माना की राशि बढ़ाई, ये विधेयक सदन में पेश

Wed, 28 Oct 2026 11:44 AM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, भराणीसैंण
अमर उजाला ब्यूरो, भराणीसैंण Published by: Renu Saklani Updated Wed, 28 Oct 2026 11:44 AM IST
सार

प्रदेश में कारोबार को आसान बनाने और कानूनी प्रावधानों में बदलाव के लिए सरकार ने कदम बढ़ाया है। विधानसभा में पेश संशोधन विधेयक के तहत कई मामलों में सजा की अवधि कम करने और जुर्माने की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव है। मत्स्य अधिनियम में भी जुर्माने की रकम में बढ़ोतरी के साथ सजा की अवधि घटाने का प्रावधान किया गया है।

विज्ञापन
Uttarakhand jan vishwas amendment bill jail terms reduced fines increased in several laws
बैठक - फोटो : सूचना

विस्तार

व्यापार को आसान बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक में संशोधन कर कई कानूनों में सजा की अवधि कम कर जुर्माने की राशि बढ़ाई है। मंगलवार को संशोधन विधेयक सदन में पेश किया गया।

विज्ञापन

संशोधन विधेयक में उत्तराखंड मत्स्य अधिनियम 2003 में अलग-अलग धाराओं में जुर्माने की राशि पांच सौ रुपये बढ़ाकर पांच हजार, एक हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये और दो हजार रुपये को बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने का प्रावधान किया है। इसके अलावा तीन वर्ष की सजा अवधि को कम कर दो माह किया है। उत्तराखंड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम 2013 की उपधारा दो में एक वर्ष की सजा को कम कर छह माह किया है।

विज्ञापन


ये भी पढे़ं...उत्तराखंड अनुपूरक बजट: पहली बार 1.19 लाख करोड़ पार, बुनियादी ढांचे के विकास और कल्याणकारी योजनाओं का रखा ख्याल
विज्ञापन
विज्ञापन


वहीं, उत्तराखंड लोक संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की उपधारा-1 में एक वर्ष की सजा को तीन माह और जुर्माने राशि 10 हजार से बढ़ा कर 20 हजार रुपये किया है। उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक अधिनियम 1978 में धारा -8 में जुर्माना राशि अधिकतम 10 लाख रुपये तक करने का प्रावधान किया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed