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चंपावत: वन कर्मियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी

चंपावत वन विभाग के सभागार में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई। डिप्टी रेंजर, वन रक्षक आदि फील्ड कार्मिकों को वन्यजीव अपराधों में आरोपियों के खिलाफ संबंधित कानूनी धाराओं में कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों में प्रभावी जांच, साक्ष्य संकलन और अभियोजन को मजबूत बनाना जरूरी है, ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके। वक्ताओं ने वन्यजीव अपराधों में सजा की दर बढ़ाने के लिए जांच एजेंसियों, वन विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। साथ ही लोगों से वन्यजीवों के अवैध शिकार या तस्करी से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना संबंधित विभागों को देने की अपील की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि चंपावत और पिथौरागढ़ जिले नेपाल सीमा के नजदीक होने के कारण वन्यजीव तस्करी की आशंका को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और जनजागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। वन्यजीवों की विभिन्न प्रजातियों का अवैध शिकार, उनके अंगों की तस्करी और तस्करी के संभावित मार्गों की जानकारी संबंधित विभागों के साथ साझा करना महत्वपूर्ण है।

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