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एमपी: मैहर में नवरात्रि के दौरान मांस-मछली-अंडे की बिक्री पर रोक, 11 से 20 अक्तूबर तक लागू रहेगा आदेश

Sat, 10 Oct 2026 11:32 AM IST
मैहर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैहर

शारदीय क्वार नवरात्रि मेले को देखते हुए मैहर प्रशासन ने नगर में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) मैहर दिव्या पटेल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 11 अक्टूबर 2026 से 20 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि तक पूरे नगरपालिका क्षेत्र में मांस, मछली और अंडे के क्रय-विक्रय पर रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर लिया निर्णय
मैहर स्थित मां शारदा शक्तिपीठ में शारदीय नवरात्रि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नवरात्रि मेले के दौरान धार्मिक वातावरण बनाए रखने और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। एसडीएम दिव्या पटेल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश निर्धारित अवधि के दौरान पूरे मैहर नगरपालिका क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।

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प्रशासन के आदेश के मुताबिक, प्रतिबंध की अवधि में मांस, मछली और अंडे की खरीद-बिक्री करने वाले दुकानदारों अथवा अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रावधान बताया गया है। प्रशासन ने संबंधित व्यापारियों से निर्धारित अवधि के दौरान आदेश का पालन करने की अपील की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि नवरात्रि मेले के दौरान प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए तैयारियां
शारदीय नवरात्रि मेले को देखते हुए मैहर प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुचारु दर्शन व्यवस्था के लिए आवश्यक इंतजाम कर रहा है। मां शारदा मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और नगर में धार्मिक माहौल बनाए रखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मांस, मछली और अंडे के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध भी इन्हीं व्यवस्थाओं का हिस्सा है।

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